MP News: मध्य प्रदेश सरकार मानसून सत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नया बिल लाने जा रही है. मध्यप्रदेश सरकार ने लोक सुरक्षा बिल 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है. इसे मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है. MP Public Safety Act 2024 बिल इस बार मानसून सत्र में चर्चा का विषय रहन वाला है. गौरतलब है कि इस बिल को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में लाए जाने की तैयारी थी. इसके बाद चुनाव के चक्कर में बिल लेट हो गया. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संभागीय समीक्षा के दौरान इसपर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे.
कानून व्यवस्था होगी मजबूत
लोक सुरक्षा कानून को लागू करने के पीछे सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी. इस कानून के तहत कई ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिससे अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो सकेगा. साथ ही अपराध होने की दशा में जल्द कार्रवाई हो सकेगी. कानून लागू होने के बाद असामाजिक गतिविधियों पर भी नकेल कसी जाएगी.
कानून में ये होंगे प्रमुख प्रावधान
कानून में ये प्रावधान होगा कि प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल समेत ऐसे स्थानों के संचालकों को CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. जहां 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं.साथ ही सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को 2 महीने तक सेव भी करके रखना होगा. पुलिस द्वारा कभी भी रिकॉर्डिंग मांगने पर संचालक मना नहीं कर पाएंगे. कानून के प्रावधान के तहत सभी संस्थानों को अपने खर्च पर ही CCTV कैमरे लगाने होंगे.
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बता दें CCTV कैमरे लगाने और उसका डाटा सुरक्षित रखने संबंधी कानून अभी सिर्फ देश में तेलंगाना में ही लागू है. मध्य प्रदेश ऐसा कानून लाने वाला दूसरा राज्य बन सकता है. दरअसल अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के कारण निजी संस्थानों से रिकॉर्डिंग लेने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. लोक सुरक्षा कानून के तहत CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था शुरुआत में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे शहरों से रहेगी. इसके बाद इसका विस्तार अन्य शहरों में होगा.