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MP Property And Land Rate: मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन हर तीन महीने में बदलेगी। जिससे डेवलपमेंट और अन्य गतिविधियों के कारण प्रॉपर्टी के दाम में होने वाली वृद्धि को दर्शाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर गाइडलाइन को डायनेमिक बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने जीएसटी चोरी पर रोक के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है।
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जिन इलाकों में विकास वहां हर 3 महीन में बदलेंगे रेट
जिन इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है। और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे है, वहा अब कलेक्टर कि गाइडलाइन में भी उसी तरह बढ़ा दी जाएगी। जिसके लिए हर 3 महीने में मार्केट कि गतिविधियों का अध्यन होगा। और उसी के आधार पर प्रॉपर्टी के रेट निर्धारित होंगे। सीएम ने जीएसटी चोरी रोकने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
फिलहाल प्रदेश में 9.5% टैक्स
मध्य प्रदेश में वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी की दर 9.5 प्रतिशत है, और रजिस्ट्रेशन चार्ज 3 फीसदी है। हालांकि, यदि आप महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं, तो 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है, जिससे दर घटकर 7.5 प्रतिशत हो जाती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की खरीदारी अधिक हो रही है, क्योंकि उन्हें स्टाम्प ड्यूटी पर छूट दी जाती है।
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