हाइलाइट्स
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MP में प्रमोशन के नए नियमों का विरोध
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मंत्रालय अधिकारी संघ ने बताए नुकसान
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जूनियर और 9 साल सीनियर एक बैच में आ जाएंगे
MP Promotion Rule 2025 Controversy: मध्यप्रदेश में प्रमोशन के नए नियम जारी होते कर्मचारी संघों ने विरोध शुरू कर दिया था। मंत्रालय अधिकारी संघ ने एक बार फिर नए प्रमोशन नियमों के विरोध में आवाज उठाई है। मंत्रालय अधिकारी संघ ने नए नियमों के नुकसान बताते हुए कहा कि प्रमोशन के बाद जूनियर 9 साल सीनियर अफसर के साथ एक ही बैच में आ जाएगा।
मंत्रालय का नुकसान
मंत्रालय में होने वाली डीपीसी में अतिरिक्त सचिव, उपसचिव, अवर सचिव के पद पर अनारक्षित वर्ग का एक भी व्यक्ति पदोन्नत नहीं होगा। आरक्षण का कोटा लेने के बाद अनारक्षित पदों पर भी आरक्षित वर्ग के लोगों को लगातार पदोन्नति देते जाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि अभी जो पदोन्नति होगी उसमें अतिरिक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव के पद पर अनारक्षित वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं आ पाएगा।

अतिरिक्त सचिव के 3 पदों, उपसचिव के 14 पदों और अवर सचिव के 65 पदों पर सभी आरक्षित वर्ग के लोग ही जाएंगे क्योंकि जिन पदों (अर्थात फीडर कैडर) से पदोन्नति होना है उनमें अनारक्षित वर्ग के लोग बचे ही नहीं है। आरक्षित वर्ग के जो लोग इन पदों पर जाएंगे वे लंबे समय तक रहेंगे क्योंकि वे कम उम्र में ही इन पदों पर पहुंच जाएंगे। इसलिए लंबे समय तक अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव में शत-प्रतिशत आरक्षित वर्ग के ही रहने की स्थिति बन रही है।
पूरे प्रदेश का नुकसान
नए पदोन्नति वर्ष 2025 से लागू करने की हठधर्मिता के कारण जूनियर और सीनियर एक बराबर कर दिये गए हैं। जो व्यक्ति 2016 में पदोन्नत होना था वह 2025 में पदोन्नति पाएगा। 2016 और 2025 वाले की सीनियरटी पदोन्नति वाले पद पर समान हो जाएगी। 9 साल सीनियर अधिकारी अपने से 9 साल जूनियर अधिकारी के साथ एक ही बैच में आ जाएगा।
मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंजीनियर सुधीर नायक कहा कहना है कि इसे लेकर अधिकारी संगठनों राजपत्रित अधिकारी संघ तहसीलदार संघ राजस्व निरीक्षक संघ खाद्य आपूर्ति अधिकारी संघ इत्यादि को विरोध करना चाहिए।