MP Primary Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में 21 साल के कैंडिडेट्स बनेंगे प्राइमरी टीचर, हाईकोर्ट ने DPI को दिया आदेश

MP Primary Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में 21 साल के कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर बनेंगे। हाईकोर्ट ने DPI को आदेश दिया है।

MP Primary Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में 21 साल के कैंडिडेट्स बनेंगे प्राइमरी टीचर, हाईकोर्ट ने DPI को दिया आदेश

हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश में प्राइमरी टीचर भर्ती का मामला
  • MP में 21 साल के कैंडिडेट्स बनेंगे प्राइमरी टीचर
  • हाईकोर्ट ने DPI को दिया आदेश

MP Primary Teacher Recruitment: मध्यप्रदेश में प्राइमरी टीचर भर्ती के मामले का हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है। MP में अब 21 साल के कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर बनेंगे। हाईकोर्ट ने DPI को उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपने का आदेश दिया है।

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क्या था मामला ?

इन याचिकाओं को लगाने वाले याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की पात्रता परीक्षा 18 साल की उम्र में पास कर चुके थे। इसके बाद DPI और ट्राइबल वेलफेयर विभाग ने लगभर 18 हजार पदों की भर्ती के लिए संयुक्त काउंसलिंग की।

नियम पुस्तिका जारी करके 1 जनवरी 2022 को नियुक्ति के लिए कैंडिडेट्स की उम्र कम से कम 21 साल निर्धारित की गई थी। इस वजह से सभी कैंडिडेट्स को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके आखिर में ये कहकर बाहर कर दिया कि उनकी उम्र 21 साल से कम है।

कैंडिडेट्स ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा

भर्ती से बाहर किए गए कैंडिडेट्स ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में DPI की निर्देशिका और भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती दी थी।

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21 साल के कैंडिडेट्स को मिलेगी नौकरी

हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करके कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय को याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए थे। अब आखिरी सुनवाई में DPI को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की उम्र की गणना करके नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। इसका मतलब अब मध्यप्रदेश में 21 साल के कैंडिडेट्स को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

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