MP Police Transfer Guidelines: PHQ ने जारी की मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक से उप-निरीक्षक तक के तबादलों की गाइडलाइन

MP Police Transfer Guidelines: मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक और उप-निरीक्षक तक के तबादलों की गाइडलाइन जारी की है।

MP Police Transfer Guidelines PHQ Constable to Sub Inspector

हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश पुलिस ट्रांसफर गाइडलाइन
  • PHQ ने जारी की गाइडलाइन
  • आरक्षक से उप-निरीक्षक तक के तबादलों की गाइडलाइन

MP Police Transfer Guidelines: मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में जल्द ही तबादले होंगे। PHQ ने मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक से उप-निरीक्षक तक के तबादलों की गाइडलाइन जारी कर दी है।

ट्रांसफर गाइडलाइन

MP Police Transfer Guidelines

madhya pradesh police transfer guidelines

समय-समय पर ट्रांसफर जरूरी

पुलिस मुख्यालय से जारी ट्रांसफर गाइडलाइन में लिखा है कि थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी हो इसके लिए आवश्यक है कि लम्बी अवधि से थानों में पदस्थ कर्मचारियों को समय-समय पर स्थानांतरित किया जाए, इससे न केवल अधिकारी/कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि जनता में शिकायत की संभावना भी कम होगी।

नहीं हो रहा आदेश का पालन

ट्रांसफर गाइडलाइन में लिखा है कि पहले पुलिस मुख्यालय के संदर्भित परिपत्रों द्वारा थानों में आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन कतिपय इकाईयों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि

1. किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यतः 4 वर्ष तथा अधिकततम 5 वर्ष से अधिक नहीं।

2. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुनः उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जावे।

3. किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल अवश्य रखा जावे।

4. आरक्षक से उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो । उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ साथ अटैचमेंट की समयावधि भी शामिल रहेगी ।

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