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थानों से मंदिर हटाने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज: कोर्ट ने कहा-2009 में दे चुके फैसला फिर दोबारा याचिका क्यों?

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आदेशों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ता चाहें तो अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।

Rohit Sahu by Rohit Sahu
January 9, 2025
in टॉप न्यूज, भोपाल, मध्यप्रदेश
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MP Police Station Mandir Case High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के पुलिस थानों में बने मंदिरों को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले ही निर्णय दिया जा चुका है, ऐसे में नई याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं है। यह याचिका जबलपुर के वकील ओपी यादव ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए थानों में धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आदेशों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। याचिकाकर्ता चाहें तो अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह निर्देश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक ढांचे का निर्माण नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट में खारिज हुई जनहित याचिका

गुरुवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, इसी विषय पर 2009 में एडवोकेट सतीश वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने पहले ही यह निर्णय दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति पर धार्मिक स्थल नहीं बनाए जा सकते। बावजूद इसके, ओपी यादव ने फिर से इसी मामले पर याचिका दाखिल की।

2009 में फैसला सुना चुके फिर याचिका क्यों?

अदालत ने कहा कि जब इस मामले में पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है, तो इसे दोबारा लाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने याचिका निरस्त कर दी। मामले की इससे पहले 4 नवंबर, 19 नवंबर, और 16 दिसंबर को सुनवाई हो चुकी थी, और अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था।  हालांकि अब याचिका खारिज होने के बाद अब थानों में बने मंदिर पहले की तरह ही बने रहेंगे।

ओपी यादव ने मंदिरों से थाने हटाने की बात कही थी

वहीं दूसरे पक्ष यानी ओपी यादव ने इस मामले में याचिका दायर कर मांग की थी कि मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में बने धार्मिक स्थलों को हटाया जाए, क्योंकि ये अवैध रूप से और बिना किसी नियम के बनाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिसकर्मी अपनी मर्जी से मंदिर बना रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए इन धार्मिक स्थलों को हटाने की आवश्यकता है।

यह भी पढ़ें: MP NEWS : Jyotiraditya Scindia ने इस मुद्दे पर CM Mohan को दिया धन्यवाद, सरकार के इस फैसले का किया स्वागत

‘याचिकाकर्ता अपनी मांग रख सकते हैं’

इस पर बार काउंसिल के अधिवक्ता दिनेश अग्रवाल ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस याचिका में वही वकील हैं, जिन्होंने 2009 में इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी। अदालत ने इसे आधार बनाते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो अन्य कानूनी उपायों के माध्यम से अपनी मांग रख सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Bhopal सेंट्रल जेल में drone पर बड़ा खुलासा,9 दिन सेंट्रल जेल में पड़ा रहा, जेल सुरक्षा पर उठे सवाल

Rohit Sahu

Rohit Sahu

पत्रकारिता में जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सक्रिय पत्रकारिता में 2020 से 2023 तक राज एक्सप्रेस, कॉइन क्रेड और स्वराज एक्सप्रेस में कार्य अनुभव। राजनीति, स्पोर्ट्स, बिजनेस और पर्यावरण से जुड़ी खबरों में गहरी रुचि है। डिजीटल मीडिया में सीखना लगातार जारी है।

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