MP Police TI Punishment: सतना के TI को 1000 फलदार पौधे लगाने की सजा, तस्वीर के साथ देना होगी GPS लोकेशन की रिपोर्ट

Madhya Pradesh High Court Satna TI Plantation Punishment Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सतना जिले के कोतवाली टीआई को 1,000 फलदार पौधे लगाने की सजा दी। कोर्ट ने 62 दिन में पौधे लगाने के साथ प्रत्येक की तस्वीर और जीपीएस लोकेशन की रिपोर्ट भी मांगी हैं।

Madhya Pradesh High Court (6)

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Madhya Pradesh High Court Satna TI Plantation Punishment Case: एक नाबालिग से रेप के मामले में पीड़िता के लिए जारी आदेश तामील नहीं करना सतना जिले के कोतवाली टीआई को उस वक्त भारी पड़ गया, जब कोर्ट से उन्हें 1,000 फलदार पौधे लगाने की सजा दी। कोर्ट ने 62 दिन में पौधे लगाने के साथ प्रत्येक की तस्वीर और जीपीएस लोकेशन की रिपोर्ट भी मांगी हैं।

Madhya Pradesh High Court Satna TI Plantation Punishment Case: एक नाबालिग से रेप के मामले में पीड़िता के लिए जारी आदेश तामील नहीं करना सतना जिले के कोतवाली टीआई को उस वक्त भारी पड़ गया, जब कोर्ट से उन्हें 1,000 फलदार पौधे लगाने की सजा दी। कोर्ट ने 62 दिन में पौधे लगाने के साथ प्रत्येक की तस्वीर और जीपीएस लोकेशन की रिपोर्ट भी मांगी हैं।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किए। उन्होंने सतना जिले के कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी से कहा कि आम, जामुन, महुआ और अमरूद जैसे फलदार पौधे लगाने होंगे। टीआई ने अपनी गलती पर कोर्ट से माफी मांगी और निर्देश का पालन करने की बात कही। टीआई ने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना भी भरूंगा।

कोतवाली TI को क्यों मिली ऐसी सजा ?

यह मामला नाबालिग से रेप के एक गंभीर केस से जुड़ा है। अक्टूबर 2021 में सतना की जिला अदालत ने आरोपी रामअवतार चौधरी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई थी।

9 महीने पहले तामील किया था आदेश

30 सितंबर 2024 को कोर्ट ने पीड़िता के लिए एक नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा यह नोटिस समय पर तामील नहीं कराया गया। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए नाराजगी जताई।

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हाईकोर्ट ने यह भी दिए निर्देश

कोर्ट से जारी निर्देश के मुताबिक, पौधे चित्रकूट क्षेत्र में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच लगाए जाएं।
पौधों की देखभाल थाना प्रभारी खुद करेंगे, ताकि वे अच्छी तरह विकसित हो सकें।
इस रिपोर्ट के साथ सतना एसपी का शपथ-पत्र भी संलग्न किया जाए
जिसमें सतना एसपी स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे।
इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को होगी।

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