MP POLICE FIR : पुलिस केस दर्ज होने पर अब नहीं होगा जाति का जिक्र,हॉस्टल में भी सीट होगी आरक्षित

MP POLICE FIR : पुलिस केस दर्ज होने पर अब नहीं होगा जाति का जिक्र,हॉस्टल में भी सीट होगी आरक्षित

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह MP POLICE FIR  चौहान ने कहा है कि जनजातियों का प्रदेश के सभी संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। यह समुदाय विकास और उन्नति करे और प्रदेश की प्रगति में बराबर की भूमिका निभाए, इसके लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। इन जनजातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयास किये जाएंगे।

इस क्रम में इन जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए श्रमोदय विद्यालय, ग्रामोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालयों में सीटें आरक्षित की जाएंगी। छात्रावासों में भी इन विद्यार्थियों के लिए स्थान आरक्षित होगा। विमुक्त, घुमक्कड़ तथा अर्धघुमक्कड़ जनजातियों की परम्परा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।

इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा इलाज की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पाँच लाख रूपये तक का नि:शुल्क इलाज चिन्हित निजी चिकित्सा अस्पतालों में भी हो सकेगा।

विमुक्त,घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के मजदूरों को पहचान-पत्र

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पुलिस अब अपराध दर्ज करते समय व्यक्ति विशेष के नाम का ही उल्लेख करेगी। व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। विमुक्त,घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के प्रवासी मजदूरों और फेरी वालों के लिए पहचान-पत्र बनाए जाएंगे।

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