MP Police Dial 112: पुलिस को आया एक गर्लफ्रेंड का कॉल, बोली- बॉयफ्रेंड ने सुसाइड की दी धमकी, जानें फिर क्या लिया एक्शन ?

Madhya Pradesh Chhindwara Boyfriend Suicide Case: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक बॉयफ्रेंड के सुसाइड का मामला सामने आया है।

MP Police Dial 112

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हाइलाइट्स

  • डायल-112 पुलिस बॉयफ्रेंड की तलाश में निकली
  • ब्रॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड के मोबाइल स्वीच आफ
  • कॉल फेक मानकर पुलिस ने जारी की चेतावनी

Madhya Pradesh Chhindwara Boyfriend Suicide Case: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक बॉयफ्रेंड के सुसाइड का मामला सामने आया है। जिसकी सूचना गर्लफ्रेंड ने डायल-112 नंबर पर दी थी, लेकिन पुलिस को मौके से बताए नाम का युवक नहीं मिला।

इस बीच गर्लफ्रेंड ने भी अपना मोबाइल स्वीच आफ कर लिया। जिसके बाद से जुन्नरदेव थाना पुलिस दोनों को तलाश रही है। गलत सूचना मानकर पुलिस ने ऐसे फेक कॉल वालों को चेताया भी है।

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गर्लफ्रेंड बोली कॉल नहीं उठा रहा बॉयफ्रेंड

दरअसल, कुछ दिन पहले रात 8 से 9 बजे के बीच डायल-112 नंबर पर छिंदवाड़ा से एक कॉल आया, जिसपर सामने से एक युवती की आवाज में बोलने लगी कि मैं कोटाखारी गांव से बोल रही हूं, ग्राम बुर्री के मेरे बॉयफ्रेंड ने सुसाइड की धमकी दी है। उसके बाद से वह अपना मोबाइल से मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा।

बॉयफ्रेंड मिला न गर्लफ्रेंड, पुलिस परेशान

टीआई राकेश बघेल के मुताबिक, शिकायत मिलते ही पुलिस ग्राम बुर्री पहुंची, लेकिन वहां बताए नाम का कोई युवक नहीं मिला। जब पुलिस ने गर्लफ्रेंड के मोबाइल पर कॉल किया तो वह स्वीच आफ था। पुलिस ने कोटाखारी में शिकायत करने वाली युवती की तलाश की, हालांकि वह भी नहीं मिली।

MP Police Dial 112

फेक कॉल पर सजा-फाइन का क्या प्रावधान ?

- झूठी जानकारी देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में छह महीने तक की जेल और 1 हजार रुपए तक का जुर्माना की सजा का प्रावधान है।
- पुलिस को गुमराह करने पर धारा 182 में छह महीने से 2 साल तक की कैद और 2 हजार रुपए तक के फाइन का नियम है।
- अफवाह या झूठी सूचना से भय फैलाने पर धारा 505 में 3 साल तक की सजा और 5 हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेक कॉल करने पर आईटी एक्ट की धारा 66 में 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड का नियम है।
- सरकारी संचार सेवा के दुरुपयोग पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में अतिरिक्त सजा के साथ 2 हजार से 5 हजार रुपए तक जुर्माना व सेवा बंद करने का प्रावधान है।

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