MP हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार: कहा- कोरोना ड्यूटी में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी की पत्नी को दें 50 लाख का मुआवजा

Madhya Pradesh High Court Policeman Death Compensation Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोविड ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत के मामले में राज्य सरकार की सख्त आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 50 लाख रुपये मुआवजा देने से इनकार कर के अन्याय किया है।

Madhya Pradesh High Court (3)

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हाइलाइट्स

  • कोविड में अमलतास अस्पताल में थी ड्यूटी
  • अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुए थे पॉजिटिव
  • मई 2021 को इलाज के दौरान गई थी जान

Madhya Pradesh High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोविड ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी (Policeman) की मौत के मामले में राज्य सरकार (MP Government) की सख्त आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 50 लाख (50 lakhs) रुपये मुआवजा देने से इनकार कर के अन्याय किया है। कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सरकार 45 दिनों के अंदर मृतक पुलिसकर्मी की पत्नी को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना (Chief Minister's Covid-19 Warrior Welfare Scheme) के तहत 50 लाख रुपये दें।

जस्टिस प्रणय वर्मा (Justice Pranay Verma) की बेंच ने कहा कि जब पूरा देश लॉकडाउन (Lockdown) में घरों में बंद था, तब सरकारी कर्मचारी (Government Employee) अपनी जान खतरे में डालकर ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे बहादुर लोगों के परिवारों को अब अगर सरकार नजरअंदाज करे, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुए थे पॉजिटिव

याचिका मीना भाभर (Meena Bhabhar) ने दाखिल की थी। उनके पति पुलिस विभाग में ASI (सहायक उप निरीक्षक) थे। अप्रैल 2021 में उन्हें अमलतास अस्पताल (Amaltas Hospital) में कोविड ड्यूटी (Covid Duty) पर लगाया गया था। वहीं ड्यूटी करते वक्त वे कोरोना संक्रमित (corona infected) हो गए और मई 2021 में उनका निधन हो गया। पत्नी ने सरकार से 50 लाख का मुआवज़ा मांगा, लेकिन कलेक्टर  (Collector) ने कहा कि कोई ड्यूटी आदेश नहीं था, इसलिए वो पात्र नहीं हैं।

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कोविड कॉल में अस्पताल में लगाई थी ड्यूटी

पुलिस थाने से SP को भेजे गए पत्र में साफ लिखा था कि ASI को कोविड ड्यूटी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड (Government Records) में ही यह साफ है कि वे ड्यूटी पर थे, फिर भी सरकार कह रही है कि कोई आदेश नहीं था, यह सिर्फ जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक कर्मचारी योजना की धारा 3.1 और 3.3 दोनों के तहत पूरी तरह पात्र हैं।

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