MP Police Bharti 2025: पुलिस भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट ने ESB से पूछा- ब्लैकलिस्टेड कंपनी APTECH को ठेका क्यों ?

Madhya Pradesh High Court Police Bharti Online Exam Tender Controversy: मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है।

MP High Court: मध्यप्रदेश में महाधिवक्ता की बिना अनुमति के कोर्ट में अपील दायर करने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई

MP Police Bharti 2025

Madhya Pradesh High Court Police Bharti Online Exam Tender Controversy: मध्यप्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है।

जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) को एक नोटिस जारी करते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने जानना चाहा है कि मुंबई स्थित एपटेक लिमिटेड (APTECH Ltd.) को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने का ठेका क्यों दिया गया, जबकि यह कंपनी पहले से ही देश के कई राज्यों में डेटा लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों में फंसी रही है।

कैंडिडेट्स की शिकायत पर याचिका

ESB ने 13 सितंबर 2025 को भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी की थी और उसी महीने ई-टेंडर के माध्यम से एपटेक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। जैसे ही 25 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी हुए, कैंडिडेट्स ने सोशल मीडिया पर गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल कर दीं।

इन पदों पर होनी है भर्ती

यह भर्ती कुल 8,500 पदों के लिए होनी है, जिसमें 7,500 कांस्टेबल और लगभग 1,000 एएसआई (ASI) व एसआई (SI) के पद शामिल हैं।

एपटेक का पुराना विवादित इतिहास

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के समक्ष एपटेक कंपनी से जुड़े पुराने विवादों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:

2018-19:उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया।

2017: राजस्थान पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लगे।

अन्य मामले: दिल्ली यूनिवर्सिटी की एलएलबी और सीटीईटी परीक्षा में पेपर लीक होने पर हाईकोर्ट ने एपटेक पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया था।

2020:असम सिंचाई विभाग की परीक्षा में अनियमितता के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई थी।

कोर्ट के नोटिस के बाद अब ESB और राज्य सरकार को इस विवादास्पद ठेके को लेकर अपना पक्ष रखना होगा।

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