MP Police Band Duty: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षकों को बैंड ड्यूटी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

Madhya Pradesh MP Police Band Duty High Court Decision Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुलिस बैंड पार्टी को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है।

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Madhya Pradesh Police Band Duty High Court Decision Update: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुलिस बैंड पार्टी को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। जिसमें उन्होनें मध्यप्रदेश सरकार को स्पष्ट किया है कि आरक्षकों को बैंड ड्युटी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड पार्टी स्थापित करने के निर्देश जारी किए थे। जिसे पिछले करीब दो साल से प्रदेशभर में लागू किया जा चुका है। जिसको लेकर प्रदेशभर में आरक्षकों ने विरोध किया था। इस मामले में आरक्षक मुकेश कुमार रावत समेत अन्य ने याचिका लगाई थी।

जवानों की सहमति से बैंड बजाने की ड्यूल लगाएं

पुलिस बैंड पार्टी में ड्यूटी के विरोध में दायर आरक्षकों की याचिका पर जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आरक्षक पक्ष के वकील की दलील पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि भविष्य में बैंड से जुड़ी ड्यूटी केवल संबंधित कर्मचारी की सहमति से ही लगाई जाएं।

कानून व्यवस्था, जांच मुख्य काम, बैंड बजाना नहीं

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनरल ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षकों को उनकी सहमति के बिना बैंड की ट्रेनिंग या ड्यूटी सौंपना अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि इन आरक्षकों का मुख्य कार्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अपराध की जांच करना है, इसलिए उन्हें बैंड बजाने जैसी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती।

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