MP Pensioners Case: मप्र के साढ़े तीन लाख पेंशनरों को बड़ी राहत, 32 माह का एरियर्स 6% ब्याज सहित मिलेगा

Madhya Pradesh Pensioners Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

MP Pensioners Case

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हाइलाइट्स

  • 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था छठवां वेतनमान
  • 31 अगस्त 2008 तक 32 माह का एरियर्स अटका
  • सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच में एक अपील लंबित

Madhya Pradesh Pensioners Case: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छठवें वेतनमान के 32 माह के एरियर्स (बकाया राशि) के भुगतान का आदेश बरकरार रखा है।

हाई कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अपील को खारिज करते हुए पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज के साथ किए जाने के आदेश दिए है। सरकार को यह पूरी बकाया राशि छह माह के भीतर देनी होगी। इस निर्णय के बाद प्रदेशभर के पेंशनरों को अपना लंबित बकाया ब्याज सहित मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

2 मार्च 2020 का पुराना आदेश रहेगा यथावत

दरअसल, यह निर्णय कोर्ट के 2 मार्च 2020 को दिए गए पुराने आदेश को यथावत रखता है, जिसमें पहले भी छह माह में भुगतान के निर्देश दिए गए थे। छठवां वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। एरियर्स का मुद्दा 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीनों के संशोधित पेंशन अंतर से जुड़ा है।

जानें कब-कब क्या हुए आदेश

यह मामला पेंशनर्स एसोसिएशन मप्र के पूर्व महामंत्री एचपी उरमलिया की याचिका से जुड़ा है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य के कर्मचारियों को तो इस अवधि का एरियर्स किस्तों में मिल गया था, लेकिन पेंशनरों को यह लाभ नहीं दिया गया।
मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा सेवानिवृत्त प्राध्यापक संघ व अन्य की ओर से शुरुआत में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 अप्रैल 2024 को पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया था।
इस फैसले के विरुद्ध सरकार ने युगलपीठ के समक्ष अपील दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट से अपील निरस्त होने पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जो वर्तमान में लंबित है।

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