MP Patwari Transfer Policy: मध्यप्रदेश में पटवारियों के लिए अलग ट्रांसफर पॉलिसी जारी, तबादले के लिए मानने होंगे ये नियम

MP Patwari Transfer Policy: मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पर रोक हटते ही हर विभाग में ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है।

MP Patwari Transfer Policy rule revenue Department

हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश में पटवारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी
  • राजस्व विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी
  • पटवारियों के ट्रांसफर के नियम जारी

MP Patwari Transfer Policy: मध्यप्रदेश में तबादले शुरू हो चुके हैं। हर विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है। नियम और शर्तों के साथ पटवारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे।

MP के पटवारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी

MP Patwari Transfer Policy

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पटवारियों के लिए ट्रांसफर के आवेदन की पात्रता

16 फरवरी 2024 के पहले नियुक्त हुए पटवारी ही जिलों में ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे। 16 फरवरी 2024 को पटवारी परीक्षा 2022 का रिजल्ट आया था। इसके बाद नियुक्त हुए पटवारी इन स्पेशल कंडीशन में ही ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1. अगर पटवारी की पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी है और वे एक ही जिले में पदस्थापना चाहते हैं, लेकिन इसमें शर्त है कि पटवारी का पद खाली होने की स्थिति में ही ट्रांसफर मिलेगा।

2. विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा, पति के द्वारा छोड़ी गई महिला पटवारी होने या पटवारी को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी से पीड़ित होने पर ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। इसमें भी पटवारी का पद खाली होने पर ही ट्रांसफर होगा।

3. आपसी आधार पर ट्रांसफर के आवेदन मिलने पर, लेकिन आवेदनकर्ता की कैटेगरी और सब-कैटेगरी एक ही होनी चाहिए।

नए जिले में होगी ये कार्यवाही

जिन पटवारियों का संविलियन होता है, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी कार्यवाही नए जिले में की जाएगी। विभाग के सभी दायित्वों और शर्तों का पालन पुराने जिले की तरह नए जिले में भी पटवारी को करना होगा। पूर्व जिले की भाँति नवीन संविलियन जिले में संबंधित पटवारी को करना होगा।

गृह जिले में नहीं मिलेगी पोस्टिंग

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राजस्व विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार पटवारियों को उनके गृह जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ऐसे पटवारी जिनके खिलाफ लोकायुक्त आपराधिक मामले चल रहे हैं, वे भी ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।

आरक्षण नियमों के खिलाफ नहीं होंगे ट्रांसफर

पटवारी को एक बार जिला मिलने के बाद उसे उस जिले में उपस्थिति देनी ही पड़ेगी जिसके लिए उसने अप्लाई किया है। उस जिले में भी खाली पद होने की स्थिति में ही ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्व विभाग ने ये साफ कर दिया है कि आरक्षण नियमों के अनुसार ही ट्रांसफर किए जाएंगे।

ट्रांसफर के लिए ऐसे करना होगा आवेदन

1. ट्रांसफर के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे।

2. आवेदन में अपनी विशिष्ट श्रेणी जैसे चयन का वर्ग SC, ST, OBC, EWS, अनारक्षित और उपवर्ग ओपन, महिला, भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग की स्थिति बतानी होगी।

3. पटवारियों के ट्रांसफर के लिए कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

4. पटवारियों के ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन जिला कलेक्टर ऑनलाइन ही करेंगे।

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