MP Panchyat chunav: फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पंचायत चुनाव का मामला

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MP PANCHAYAT CHUNAW: OBC आरक्षित पदों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित, राज्य निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

भोपाल। पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट कचहरी का फेर बढ़ता ही जा रहा है।  प्रदेश के पंचायत चुनाव MP Panchyat chunav का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिस पर शुक्रवार को यानि आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें हुआ यू कि बीते बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ताओं की अर्जेंट हेयरिंग से इनकार कर दिया था। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए अगले साल 3 जनवरी यानि 2022 की तारीख तय की थी। जिसे लेकर याचिकाकर्ता है सुप्रीम कोर्ट चले गए थे।

सु्प्रीम कोर्ट ने दिए थे अपना पक्ष रखने के आदेश् —
आपको बताते चलें कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ताओं को राज्य सरकार के सामने 17 दिसंबर को अपना पक्ष रहने के आदेश दिए थे। जिस पर जबलपुर हाई कोर्ट के तुरंत सुनवाई से इनकार के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेस तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने आवेदन पेश किया गया था।

क्या है मामला —
पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई अलग-अलग याचिकाओं में पहले ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसके बाद प्रकरण मुख्य खंडपीठ जबलपुर भेजने के बाद 9 दिसंबर यहां भी सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जहां पर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार फिर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा इस मामले को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ले गए।

रोटेशन को लेकर 21 दिसंबर को होगी सुनवाई

दमोह निवासी डॉक्टर जया ठाकुर और छिंदवाड़ा निवासी जफर सैयद की ओर से रोटेशन प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर गुरुवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में 21 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।

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