BHOPAL: पंचायत चुनाव आप लड़ रहे हैं या लडना चाहते हैं या अपने घर से किसी को लड़ाना चाहते हैं तो ये खास खबर आप के लिए है।दरअसल एमपी राज्य चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ उम्मीदवारों के लिए No dues certificate से सम्बंधित दिशा निर्देश जारी किये हैं।
क्या है जानकारी-MP Panchayat Election
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय पंचायत निर्वाचन (MP Panchayat Election 2022) के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के अभ्यर्थियों(यानि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं) को नाम निर्देशन-पत्र के साथ, बिजली बिल बकाया नहीं होने और जिला तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बकाया नहीं होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र (No dues certificate) देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। यह जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा दि गई संवीक्षा की नियत तारीख और समय के पहले देना जरूरी है।
क्या क्या जानकारी देनी होगी-MP Panchayat Election
जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र में निम्न चीजें देनी होंगी(MP Panchayat Election)-
-सबसे पहले लड़ रहे प्रत्याशियों को आपराधिक रिकार्ड, आपत्तियों, दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र देना होगा।
-स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, चल-अचल संपत्ति की जानकारी, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्यौरा देना होगा।यानि कि कितना कर्ज KCC इत्यादि का विवरण
-अभ्यर्थी को पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और शौचालय के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा।
अभ्यार्थियो के लिए इन निर्देशों का पालन अनिवार्य है अन्यथा वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और अपनी MP Panchayat Election में उम्मीदवारी से वंचित रह जाएंगे।
MP Panchayat Election