MP Panchayat Election:OBC आरक्षण मामला फिर जाएगा सुप्रीमकोर्ट, 17 जनवरी को होगी 'पुनर्विचार याचिकाओं' की सुनवाई

MP Panchayat Election:OBC आरक्षण मामला फिर जाएगा सुप्रीमकोर्ट, 17 जनवरी को होगी "पुनर्विचार याचिकाओं' की सुनवाईMP Panchayat Election: OBC Reservation case will go to Supreme Court, hearing of "reconsideration petitions" will be held on January 17

MP Panchayat Election:OBC आरक्षण मामला फिर जाएगा सुप्रीमकोर्ट, 17 जनवरी को होगी 'पुनर्विचार याचिकाओं' की सुनवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की याचिका पर 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है। केंद्र ने कहा कि हम देश के सभी राज्यों से ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने की बात कह रहे। मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए संविधानिक कार्रवाई पूरी नहीं की जिस वजह से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण समाप्त हुआ। इसके साथ ही केंद्र ने जल्द से जल्द रोटेशन के आधार पर आरक्षण पंचायत चुनाव करने की बात कही है। साथ ही ओबीसी वर्ग को 27 % आरक्षण जल्द सुनिश्चित करने को कहा है।

नए सिरे से होगा परिसीमन
नए साल में पंचायत चुनाव के समीकरण भी नए होने वाले हैं,नई वोटर लिस्ट होगी पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट भी अपडेट की जाएगी,इसको लेकर आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। इसके साथ ही 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे। वहीं 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा, 4 से 9 जनवरी तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे और16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी।

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