भोपाल। एमपी में पंचायत चुनाव MP Panchayat Chunav में आरक्षण मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैलसे को सुरक्षित रख लिया है। जिसके बाद कोर्ट 10 मई को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें न्यायालय ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है।
आपको बता दें राज्य सरकार से ओबीसी का डाटा मांगा था। लेकिन सरकार ने इस डाटा को जमा करने के लिए 25 मई तक का समय मांगा था। पर इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई और कोर्ट ने कहा है कि हम हैरान हैं कि बिना किसी रिप्रेजेंटेटिव के 23 हजार पंचायत पद मध्यप्रदेश में खाली हैं। जहां 3 सदस्यी बैंच सुनवाई कर रही है। आपको बता दें यहां एमपी सरकार ने समय मांगा था। इन्हीं सब बातों के बीच आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें 3 सदस्यीय बैंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।