नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव Mp Panchayat Chunav Big Breaking 2022 को लेकर अब रास्ता साफ हो गया है। Supreem court मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में क्लीयर कर दिया गया है कि अब प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि बिना ओबीसी के चुनाव कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाएं।
खबर एक नजर —
- मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- बिना OBC आरक्षण के होंगे चुनाव
- राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए: सुप्रीम कोर्ट
- 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें: सुप्रीम कोर्ट
- ‘5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी’
- ‘ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता’
- MP पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला
- बिना OBC आरक्षण के होंगे चुनाव
- राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाए: सुप्रीम कोर्ट
- 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें: सुप्रीम कोर्ट
- ‘5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी’
- ‘ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता’