MP Old Vehicle Scrap Policy Update:मप्र में पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट बढ़ी, पॉलिसी में 3‌ अहम बदलाव

MP Old Vehicle Scrap Policy Update: मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने और कंडम वाहनों को स्क्रैप कराने पर लगने वाले टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस स्कीम में पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।

MP Old Vehicle Scrap Policy Update

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MP Old Vehicle Scrap Policy Update: मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने और कंडम वाहनों को स्क्रैप कराने पर लगने वाले टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस स्कीम में पुरानी गाड़ियां स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने सभी वाहनों के लिए तीन अहम बदलाव भी किए हैं।

पहले वाहन की उम्र के आधार पर टैक्स में अलग-अलग छूट का स्लैब सिस्टम था, अब उसे खत्म कर सभी कंडम वाहनों पर एक समान यानी वाहन मालिकों को बकाया टैक्स पर 90% तक की छूट दी जाएगी। इसमें स्क्रैपिंग के बाद नया वाहन खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स में भी छूट दी जाएगी।

नियमों में क्या किए प्रमुख बदलाव?

टैक्स में छूट: अब पुराने वाहन मालिकों को बकाया टैक्स का सिर्फ 10% ही जमा करना होगा।
नई गाड़ी पर छूट:स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से नए वाहन पर लाइफ टाइम टैक्स में छूट मिलेगी
कार और दो-पहिया वाहन: 25% की छूट।
कमर्शियल वाहन: 15% की छूट।

केंद्रीय परिवहन के क्या नए नियम?

केंद्रीय परिवहन के नए नियमों के मुताबिक, अब किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन उसकी पहली तारीख से अधिकतम 20 साल तक ही रिन्यू हो सकेगा।

रजिस्ट्रेशन फीस में कितनी बढ़ोतरी?

मोटरसाइकिल: रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस ₹2,000 होगी।
लाइट मोटर व्हीकल:फीस ₹10,000 होगी।
इम्पोर्टेड वाहन:4 या उससे ज़्यादा पहियों वाले इम्पोर्टेड वाहनों के लिए यह फीस ₹80,000 तक हो सकती है।
GST शामिल नहीं:ये सभी शुल्क GST को छोड़कर हैं।

दिल्ली-एनसीआर के लिए क्या नियम ?

दिल्ली-NCR को इस नियम से छूट दी है। दरअसल दिल्ली-NCR क्षेत्र में पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त नियम लागू हैं। ऐसे में इस नियम में इसे छूट दी गई है। ताकि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कंडम कर खत्म करना है।

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