मध्यप्रदेश OBC आरक्षण: हाईकोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ट्रांसफर याचिकाएं दायर

MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने OBC रिजर्वेशन से जुड़े मामलों में सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कुछ मामलों में यथास्थिति के निर्देश दिए गए हैं।

MP OBC Reservation High Court date extend Supreme Court Transfer Petition

MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित OBC आरक्षण से जुड़े मामलों में सोमवार को सुनवाई होनी थी। दोपहर में सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ट्रांसफर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उनमें से कुछ मामलों में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति के निर्देश दिए हैं। जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई बढ़ा दी।

पहले 20 जनवरी को होनी थी आखिरी सुनवाई

6 दिसंबर 2024 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि अगली सुनवाई यानी 20 जनवरी को आखिरी सुनवाई की जाएगी। सरकार को कहा था कि उसके पहले लिखित जवाब पेश करें।

कुछ ट्रांसफर याचिकाओं में यथास्थिति के आदेश

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट को गया कि सोमवार को सुबह सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कुछ ट्रांसफर याचिकाओं में यथास्थिति के आदेश दिए हैं।

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कई नियुक्तियां अटकीं

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में OBC ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को बताया की जिन प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, उनमें में कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। उन्होंने दलील दी कि OBC आरक्षण के 27 प्रतिशत कानून पर न तो सुप्रीम कोर्ट ने और न ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मामलों पर सुनवाई नहीं होने के कारण कई नियुक्तियां अटकी हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी 87:13 प्रतिशत फॉर्मूले के परिपत्र से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में है।

एमपी हाईकोर्ट का आदेश: डॉ हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश, इस मामले में सुनवाई

mp high court

Sagar University Registrar MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। डॉ हरिसिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

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