MP OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण मामले में सॉलिसिटर जनरल ने मांगा समय, एससी ने आगे बढ़ाई तारीख, नवंबर में होगी सुनवाई

Madhya Pradesh MP OBC Reservation Case Update: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।

MP CM Protocol

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हाइलाइट्स

  • नवंबर के पहले सप्ताह में होगी सुनवाई
  • एचसी के निर्णय को एससी बता चुकी उचित
  • एचसी ने खारिज कर दिया था फॉर्मूला

Madhya Pradesh MP OBC Reservation Case Update: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 27% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को फिर सुनवाई टल गई है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस मामले पर विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। उनका कहना था कि इसमें कई तकनीकी पहलू शामिल हैं, जिनके अध्ययन के लिए और वक्त चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नंवबर तक सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में होगी।

SC के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने संकेत दिया कि वह इस मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेज सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि इस विषय पर हाईकोर्ट का कोई अंतिम निर्णय नहीं है, इसलिए उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है।

केस HC वापस भेजने पर विचार करेगा SC

कोर्ट ने विचार व्यक्त किया कि वह अंतरिम आदेश को रद्द करके मामले को हाईकोर्ट वापस भेजने पर विचार करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट को राज्य की जनसांख्यिकी (demography), भौगोलिक स्थिति (topography) और इस मुद्दे से जुड़े अन्य सभी पहलू बेहतर तरीके से ज्ञात हैं।

आरक्षण पर एचसी का क्या रहा रूख

- साल 2019 में ओबीसी आरक्षण को 27% करने का निर्णय लिया गया था, हालांकि, उच्च न्यायालय ने शुरू में इस वृद्धि पर आशंका जताते हुए अस्थाई रोक लगाई थी कि यह 50% आरक्षण की कुल सीमा पार कर सकता है।

- फिर हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण के विरोध में दायर कई याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ये याचिकाएं मूल संशोधन अधिनियम को चुनौती नहीं दे रही थीं, इसलिए वे "not maintainable" थीं।

- एमपी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 28 जनवरी 2025 को फैसला दिया कि 87:13 फॉर्मूले के तहत आरक्षण लागू करना उचित नहीं है। इस तरह, कोर्ट ने 27% आरक्षण के कार्यान्वयन को बाधित करने वाले इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया।

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