MP Nursing Scam: सामने आएंगे मध्यप्रदेश नर्सिंग घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम ! हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी लिस्ट

MP Nursing Scam: मध्यप्रदेश नर्सिंग घोटाले के जिम्मेदार अधिकारियों के नाम पर हाईकोर्ट के सामने रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने सरकार से घोटाले के जिम्मेदारों की लिस्ट मांगी है।

MP Nursing Scam High Court List of responsible government

MP Nursing Scam: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को अपात्र नर्सिंग संस्थानों को मान्यता और संबद्धता देने वाली संस्थाओं इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC), मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल (MPNRC) और मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU) के सभी जिम्मेदार अधिकारियों की सूची पेश करने के निर्देश दिए।

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किसके नाम आएंगे सामने ?

हाईकोर्ट के सामने रखी जाने वाली लिस्ट में नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन (संचालक चिकित्सा शिक्षा), रजिस्ट्रार, काउंसिल के सदस्य, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य, कुलपति, इंस्पेक्टर आदि के नाम सामने आएंगे।

अगली सुनवाई में जिम्मेदारों की लिस्ट पेश करने के निर्देश

[caption id="attachment_766545" align="alignnone" width="645"]madhya pradesh high court मध्यप्रदेश हाईकोर्ट[/caption]

मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई हुई। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने शासन को अगली सुनवाई में सूची पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

सेंट्रल लैब भेजा गया जब्त CCTV DVR

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल कार्यालय के 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 तक की अवधि के गायब सीसीटीवी फुटेज को रिट्रीव करने और जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश पुलिस कमिश्नर भोपाल और साइबर सेल को दिए थे। साइबर सेल ने पिछली सुनवाई में डेटा रिट्रीव करने में असमर्थता जताते हुए कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी कि जब्त सीसीटीवी फुटेज को रिट्रीव करने के टूल साइबर के पास उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इस काम के लिए जब्त सीसीटीवी डीवीआर को सेंट्रल लैब भेजा गया है।

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हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

गुरुवार को भी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यदि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो जिम्मेदार अधिकारी को हाजिर होना पड़ेगा।

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