नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: हाईकोर्ट का मध्यप्रदेश सरकार को आदेश, मान्यता नियमों के संशोधन की ऑरिजनल फाइलें पेश करें

MP Nursing Scam: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में सरकार को निर्देश दिए हैं कि मान्यता नियमों में संशोधन की ऑरिजनल फाइलें पेश करें।

MP Nursing Scam College recognition rules Original files

हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा
  • हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
  • मान्यता नियमों के संशोधन की ऑरिजनल फाइलें मांगी

MP Nursing Scam: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मान्यता नियमों में हुए संशोधनों की ऑरिजनल फाइलें पेश करें। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने मामले पर अगली सुनवाई 28 मार्च निर्धारित की है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ये कहा

हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 के बनने के बाद उन नियमों में किए गए सभी संशोधनों की मूल फाइलें पेश की जाएं।

[caption id="attachment_778920" align="alignnone" width="663"]madhya pradesh high court मध्यप्रदेश हाईकोर्ट[/caption]

हाईकोर्ट करेगा मामले का परीक्षण

तत्कालीन अधिकारियों द्वारा मान्यता नियम 2018 में 3 बार संशोधन किए गए जिसके चलते अपात्र कॉलेजों को भी निरंतर लाभ पहुंचाया गया। अब हाईकोर्ट इस मामले का परीक्षण करेगा कि इन नियमों को संशोधन करने के लिए क्या-क्या वास्तविक कारण थे और किन अधिकारियों के द्वारा मान्यता नियमों में बदलाव प्रस्तावित किए गए थे।

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हर हाल में पेश करें फाइल

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सभी अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता से जुड़ी मूल फाइलें पेश करने कहा था। सुनवाई के दौरान पुन: इसके लिए मोहलत मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान हर हाल में आदेश का पालन करने कहा है।

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