हाइलाइट्स
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मध्यप्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाला
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हाईकोर्ट का आदेश
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परीक्षा देंगे अनसूटेबल कॉलेज के छात्र
MP Nursing College Scam: मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। CBI जांच में अनसूटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को आदेश दिए हैं कि ऐसे छात्रों को एनरॉलमेंट नंबर जारी करके परीक्षा में शामिल किया जाए।
स्पेशल बेंच ने की सुनवाई
नर्सिंग घोटाले (MP Nursing College Scam) के केस में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने की। हाईकोर्ट ने 2021-22 और 2022-23 के नर्सिंग कोर्स में पढ़ने वाले उन छात्रों को परीक्षा में शामिल करने के मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं, जिन छात्रों के कॉलेज CBI जांच में अनसूटेबल पाए गए थे।
11 अनसूटेबल कॉलेजों ने किया आवेदन
सुनवाई के दौरान 11 अनसुटेबल कॉलेजों की ओर से एक आवेदन पेश कर याचिका में पक्षकार बनाने का आग्रह कोर्ट से किया गया। आवेदन में कहा गया कि उनके कॉलेजों को CBI ने जांच में अनसूटेबल बताया है, लेकिन जांच में क्या कमी पाई गई है, इससे संबंधित दस्तावेज उनको नहीं सौंपे गए हैं। इस पर हाइकोर्ट ने कॉलेजों के आवेदन को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि इन अनसूटेबल कॉलेजों को CBI जांच को चुनौती देना है तो अलग से याचिका दायर कर सकते हैं। उन्हें मूल जनहित याचिका में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।
हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
रीवा के सरकारी नर्सिंग कॉलेज को अनसूटेबल पाया गया है। इस वजह से छात्रों ने आवेदन देकर उन्हें किसी कॉलेज में ट्रांसफर करने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि इसके लिए ज्यूडिशियल कमेटी के सामने पेश होकर छात्रों के ट्रांसफर के बारे में फैसला करने के निर्देश दिए।
66 नर्सिंग कॉलेज पाए गए थे अनसूटेबल
मध्यप्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों की CBI जांच के निर्देश दिए थे। CBI जांच में प्रदेश के 66 नर्सिंग कॉलेज अनसूटेबल पाए गए थे। इसके बाद इनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। सबसे ज्यादा 8 कॉलेज बैतूल के थे।
कॉलेजों पर कार्रवाई से स्टूडेंट्स का नहीं होगा नुकसान
अनसूटेबल कॉलेजों की मान्यता रद्द होने से उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होगा। वे मध्यप्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सिंग परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बस उन्हें आगे की पढ़ाई मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों से करनी होगी। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
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हाईकोर्ट का मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को आदेश
मध्यप्रदेश की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों को एनरॉलमेंट नंबर जारी किए जाएं। इसके साथ ही उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए।