भोपाल। राजधानी में नगर निगम भोपाल और नगर परिषद बैरसिया मे 13 जुलाई को मतदान होगा।दोनो क्षेत्रो में प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे है।जिला निर्वाचन कार्यालय का अमला दोनो जगह निर्विघ्न और शांति पूर्वक मतदान के लिये सभी माकूल व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है।
इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने बताया कि नगर पालिक निगम भोपाल के 85 वार्डो में पुरुष मतदाता 8 लाख 86 हजार 126, महिला मतदाता 8 लाख 20 हजार 343 और अन्य 168 मतदाता है । इस प्रकार भोपाल जिले में कुल 17 लाख 06 हजार 637 मतदाता हैं । यह मतदाता भोपाल नगर पालिक निगम के 2 हजार 176 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे ।
नगर परिषद बैरसिया के 18 वार्डो में पुरुष मतदाता 13 हजार 149, महिला मतदाता 12 हजार 377 सहित कुल 25 हजार 527 मतदाता हैं । यह मतदाता नगर परिषद बैरसिया के 35 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे ।
मतदाताओं की पहचान के लिए दस्तावेज निर्धारित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन – 2022 के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी की है।मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज से अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेंगे।
इसमें से कोई एक दस्तावेज साथ लाएं और मतदान करें
मतदाताओं से अपील की गई है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान- पत्र, राशन कार्ड सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान-पत्र पीएएन कार्ड, राज्य, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी आद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक, विधवा, आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची, राज्य निर्वाचन आयोग के “चुनाव” एप जनित ई- फोटो मतदाता पर्ची और बायोमैट्रिक डिवाइस पर आधार नम्बर से पहचान स्थापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ में लाकर नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान किया जा सकेगा।