MP Nikay Chunav 2022 : मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (MP Nikay Chunav 2022) का डंका बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 12 नगरीय निकाय (MP Nikay Chunav 2022) में 2014 के आरक्षण से ही अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग ने जिन जगाहों पर चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पुराने आरक्षण के तहत ही चुनाव कराएं जाएंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य मतदान के एक दिन पहले पूरा करें। बता दें कि नगरीय निकायों (MP Nikay Chunav 2022) में प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी को छोड़कर सभी जिलों में नगरीय निकाय (MP Nikay Chunav 2022) के लिए शनिवार को अधिसूचना जारी की गई थी। नगरपालिका महाराजपुर, गोटेगांव, राजगढ़, धनपुरी सहित अनूपपुर का आरक्षण भी किया जा चुका है। जबकि नगर परिषद भैंसदेही, चुरहट, पीपलरवा के लिए अध्यक्ष पद की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।
आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव (MP Nikay Chunav 2022) को लेकर प्रत्याशियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही नामांकन पत्र लेने का सिलसिला जारी हो गया था। वही ऐसे निकाय (MP Nikay Chunav 2022) मैं अब अध्यक्ष पद का निर्वाचन वर्ष 2014 में किए गए आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। इसमें स्पष्ट है कि आरक्षण नियम के प्रावधान के तहत जिन निकायों (MP Nikay Chunav 2022) के लिए आरक्षण पूरा किया जा चुका था लेकिन वहां चुनाव आयोजित नहीं किए गए हैं।