MP News: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार एक टीचर नियुक्ति मामले मध्य प्रदेश (MP News) और उनके अधिकारियों की मनमानी एवं अड़ियल रवैये को लेकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं साथ ही महिला को ‘संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3’ या समकक्ष पद पर 60 दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए। बता दें कि महिला ने अगस्त 2008 में ‘संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3’ के चयन के लिए परीक्षा में पास की थी, लेकिन उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था।
60 दिन में दें नियुक्ति पत्र
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि एक महिला को ‘संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3’ या समकक्ष पद पर 60 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने 2008 अगस्त में परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद महिला को नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया।
कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यामूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के अड़ियल, मनमाने और दुर्भावनापूर्ण रवैये के कारण अपीलकर्ता को काफी लंबे समय तक कानूनी लड़नी पड़ी है।
पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 31 अगस्त 2008 को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3 पद के लिए आयोजित गई चयन परीक्षा में अपनीकर्ता ने उत्तीर्ण कर ली थी, उसके बाद भी अपनीलकर्ता स्मिता श्रीवास्तव को उसकी सफलता का फल अभी तक नहीं मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जा रहा है, वहीं 60 दिन के भीतर स्मिता श्रीवास्तव को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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