हाइलाइट्स
शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह को HC से राहत नहीं
10 करोड़ की मानहानि से जुड़े केस में हाजिरी से मांगी थी राहत
जबलपुर की MP MLA विशेष अदालत में होना है हाजिर
MP News: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.
इसी मामले में तीनों नेताओं को 22 मार्च को जबलपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना है. हाजिरी में उपस्थित होने से बचने के लिए तीनों बीजेपी नेताओं की तरफ से वकील ने गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इस याचिका में चुनाव कार्यों का हवाला देकर हाजिरी में राहत की मांग की थी. जिसपर कोर्ट ने राहत नहीं दी है.
हाईकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने इस मामले में बीजेपी नेताओं को राहत नहीं दी. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित कोर्ट (MP-MLA कोर्ट) में आवेदन करें.
इसके बाद संबंधित न्यायालय उसपर विचार करेगा. जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के चलते नेताओं की व्यस्तता स्वाभाविक है. बता दें कोर्ट ने इसी को ध्यान में रखकर अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है.
ये था पूरा मामला
साल 2023 में एमपी में पंचायत चुनाव के दौरान तत्कालीन सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र वरिष्ठ ने राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के खिलाफ बयानबाजी की थी.
इस मामले में विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया था. बीजेपी के तीनों नेताओं ने कहा था कि विवेक तंखा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के चलते ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दी गई है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द की गई थी. लंबी न्यायिक प्रक्रिया होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के लागू हुए ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे. इसपर बीजेपी के नेताओं ने विवेक तन्खा और पूर्व सीएम कमल नाथ को लेकर बयान दिए थे.
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जबलपुर MPMLA कोर्ट में दर्ज हुआ मामला
बीजेपी नेताओं के बयान से विवेक तन्खा को छवि धूमिल हो रही थी. इसके बाद उन्होंने जबलपुर की विशेष अदालत में मानहानि का परिवार दायर किया था.
जिसकी पैरवी करने खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल 29 अप्रैल 2023 को जबलपुर की विशेष अदालत आए हुए थे. अधिवक्ता विवेक तंखा ने उन्हें लेकर की गई टिप्पणियों से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया में किए गए कमेंट्स का ब्यौरा भी अदालत को दिया था.
जिसके बाद जबलपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने बयान दर्ज करने के साथ ही धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं. अब इस मामले में आज जबलपुर की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.