MP News: सीबीआई न्यायालय भोपाल के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अभियुक्त किशोर मीणा (Kishore Meena) को दोषी करार दिया है। उन्हें 5 साल के कठोर कारावास और 4.5 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अदालत (CBI Court Bhopal) ने यह भी आदेश दिया है कि यदि वह जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, किशोर मीणा के कब्जे से बरामद 3.96 करोड़ रुपये नकद को राजसात करने का भी आदेश दिया गया है।