भोपाल। MP News प्रदेश में आम जनता से जुड़ी mp breaking news बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं। दरअसल मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार अब प्रदेश की 5 हजार 6 सौ 42 अवैध कॉलोनियों को वैघ करने जा रही है। इसके लिए प्रोसेस शुरू हो गई है। आपको बता दें बीत दिन शिवराज की हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए उन लोगों को विकास शुल्क पर 80 प्रतिशत छूट देने का निर्णय भी लिया गया जिसमें लोग ईड्ब्ल्यूएस मकानों में रहते हैं। चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
कब से होंगी वैध —
जानकारी के अनुसार मप्र में बनीं 5 हजार 6 सौ 42 अवैध कॉलोनियां 1 मई 2023 से वैध होना प्रारंभ हो जाएंगी। यानि इस तारीख से इन बिल्डिंग्स के लिए परमिशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ जो भी लोग यहां रह रहे हैं वे अब आधारभूत सुविधाओं यानि बिजली और नल कलेक्शन के लिए पात्र हो जाएंगे। विकास शुल्क की बात करें तो इसके लिए प्रति वर्गफीट के औसत के विकास शुल्क तय किया गया है।
इन लोगों को मिलेगी 80 प्रतिशत छूट
आपको बता दें मंगलवार को नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग ने हुई सीएम के साथ कलेक्टर-कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका प्रारूप रखा गया था। जिसमें सीएम ने अधिकारियों से दो टूक कह दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। इसी के साथ जो भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको वैध करने का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके नियमों को सरल करें। इसी में ये भी निर्णय लिया गया कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क में 80% की छूट होगी।
पहले की अपेक्षा ये भी होंगे बदलाव —
आपको बता दें पहले विकास शुल्क के लिए जो प्रावधान था उसके अनुसार किसी कॉलोनी में यदि 70 प्रतिशत लोग ईडब्ल्यूएस हैं तो ही पूरी कॉलोनी काे विकास शुल्क में 80% की छूट मिलती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए व्यक्तिगत किया जा रहा है। मतलब अब यदि कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में है तो उसे विकास शुल्क पर 80% की छूट दी जाएगी।
केवल ये अवैध कॉलोनियां होंगी वैध —
इस निर्णय में ये भी आया है कि इसमें केवल 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को ही वैध किया जागा। यानि विभाग ने इसके लिए एक टाइमलाइन तय कर दी है। जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2016 तक कुल पाई गई कुल 5642 अवैध कॉलोनियां को ही वैध किया जाएगा। जिसमें नगर निगम क्षेत्रों की 2328 में से 1954 और पालिका-परिषद की 3688 में से 3866 पात्र हैं। इन कॉलोनियों का अंतिम सूची का प्रकाशन 15 फरवरी 2023 को होगा।
इस दिन से मिलने लगेगी परमिशन —
इसके लिए जो डेटलाइन तय की गई है उसके अनुसार मार्च में ले-आउट ड्रॉफ्ट पर दावे-आपत्ति बुलाना शुरू कर दिया जाएगा इसके बाद एक मई 2023 से बिल्डिंग परमिशन मिलना शुरू हो जाएगी।
कहां कितनी कॉलोनी है अवैध —
ग्वालियर 429
भोपाल 321
मुरैना 30
इंदौर 196
कटनी 91
सतना 138
छिंदवाड़ा 92
रीवा 18
सिंगरौली 17
उज्जैन 34
रतलाम 57
देवास 114
सागर 68
जबलपुर 224