MP News: मध्यप्रदेश में प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियां चलाने वालो की अब खैर नहीं। मध्यप्रदेश में बसों की परमिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में 15 साल से पुरानी बसों के परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है।
परिवहन विभाग के अपर आयुक्त अरविंद सक्सेना के अनुसार, नए नियम 10 साल से पुरानी बसों को राज्य के शहरों के बीच चलाया जा सकेगा, जबकि 15 साल पुरानी बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर केवल शहर के अंदर चलाने की अनुमति होगी। बसों की आयु की गणना वाहन के निर्माण तिथि से की जाएगी। बता दें कि ये सारे नियम मध्य प्रदेश में पंजीकृत डीलक्स-एसी, एक्सप्रेस और सामान्य यात्री बसों पर लागू होंगे।