MP NEW YEAR PARTY 2021 : न्यू ईयर नाइट पार्टी की ये है गाइडलाइन, 31 दिसंबर को इतने बजे तक कर सकेंगे सेलीब्रेशन

भोपाल। कोरोना महामारी के कारण ज्यादातर त्योहारों व खास मौकों का सेलीब्रेशन फीका रहा है। इसका असर अब न्यू ईयर पार्टी MP NEW YEAR PARTY 2021 सेलीब्रेशन पर भी दिखने लगा है।
न्यू ईयर सेलीब्रेशन को लेकर अभी तक भोपाल जिला प्रशासन जो निर्णय लिया है उस हिसाब से न्यू ईयर पार्टी करके रात 12 बजे के बाद आप होटलों आदि जगहों पर नहीं रूक पाएंगे। हालांकि प्रदेशभर में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो गई है। लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक गाइडलाइन इंदौर और जबलपुर में जारी की है। भोपाल और ग्वालियर में गाइडलाइन मंगलवार को जारी होगी। मध्य प्रदेश के चार महानगरों में नए साल के सेलिब्रेशन को कुछ इस तरह से गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
राजधानी भोपाल में इस तरह जारी की जा सकती है गाइडलाइन
भोपाल में 31 दिसंबर को नए साल पर जिन जिन होटलों आदि मेें कार्यक्रम होंगे वहां पर रात 12 बजे तक इसे बंद करना होगा। रात में कार्यक्रम मनाने के बाद अगर देर तक यह खुले मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। होटल संचालकों को तय समय तक मेहमानों को विदा करना होगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक जिन होटलों में भी आयोजन होंगे। वे इस बात का ध्यान रखें कि देर रात तक कार्यक्रम न चले। अगर शिकायत मिलती है तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी।
नए साल पर हो रही पार्टी को लेकर भोपाल डीआईजी इरशाद वली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि न्यू ईयर जश्न के मौके पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी। मोहल्ला,कॉलोनी, गली में डीजे बजने पर रोक रहेगी। 2 हज़ार की संख्या में पुलिस बल राजधानी में तैनात रहेगा। बार,पब या किसी पार्टी में लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़छानी हुई तो आयोजकों पर भी सख्त कार्यवाई होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तेज़ वाहन चलाने वालों पर की भी कार्रवाई की जाएगी। शहरभर में चेकिंग पॉइंट लगाने की भी बात की।
इंदौर में इन इस तरह के नियमों का करना होगा पालन
ऐसा कोई भी आयोजन नहीं होगाए,जिसमें अलग से टिकट लग रहा हो। आयोजनों में बाहर के कलाकार बुलाकर अलग से कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। मैरिज गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे, डिस्को आदि की व्यवस्था करते हुए बड़े आयोजन नहीं हो सकेंगे।
रेस्त्रां बार आदि अपनी बैठक क्षमता के साथ ही 31 दिसंबर के आयोजन कर सकेंगे। इसमें केवल संगीत कार्यक्रम होंगे। किसी भी जगह बार लाइसेंस शर्तों के तहत 21 साल से कम उम्र के युवाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
ग्वालियर में कुछ इस तरह के नियमों हो सकते है जारी
ग्वालियर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में 31 दिसंबर की रात 1 बजे तक कर सकेंगे पार्टी। होटल, गार्डन व अन्य पार्टी स्थल पर क्षमता से 50 फीसदी लोगों को बुलाया जा सकेगा। जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। कोविड गाइड लाइन का पालन पालन कराने की ज़िम्मेदारी होटल या गार्डन में आयोजक की होगी।
जबलपुर में इन इस तरह के नियमों का करना होगा पालन
नगर निगम सीमा में रात 10 से सुबह छह बजे तक सामान्य आवाजाही पर लगी रोक को हटा लिया है। लेकिन नए साल का जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि शहर में होटल, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट सहित सभी व्यवसायिक गतिविधियों को रात 10 बजे तक ही खोलने का आदेश है। नए साल का जश्न लोगों को घरों ही मनाना होगा।