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MP में फास्टैग से कटेंगे पार्किंग चार्ज: नहीं करना होगा कैश भुगतान, जानें कैसे मिलेगा लाभ

MP New Parking Policy: MP में फास्टैग से कटेंगे पार्किंग चार्ज: नहीं करना होगा कैश भुगतान, जानें कैसे मिलेगा लाभ

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Preetam Manjhi
MP में फास्टैग से कटेंगे पार्किंग चार्ज: नहीं करना होगा कैश भुगतान, जानें कैसे मिलेगा लाभ

हाइलाइट्स

  • आबादी के हिसाब से तय होगा शुल्क
  • इन्हें नहीं देना होगा पार्किंग चार्ज
  • निजी पार्किंग भी खोल सकेंगे लोग
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 MP New Parking Policy: मध्यप्रदेश सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश की सभी पार्किंग्स को फास्टैग से जोड़ने की कार्य योजना तैयार की गई है।

इस नई पार्किंग नीति (MP New Parking Policy) से प्रदेश भर में पार्किंग का शुल्क फास्टैग से कटेगा।

इस नीति का ड्राफ्ट बनकर तैयार किया जा चुका है। यह ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बनाया गया है।

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इससे पार्किंग की व्यवस्था कैशलेस हो जाएगी। जिससे अवैध वसूली और विवाद से निजात मिलेगी।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1790711531383947341

इससे पहले 2016 में बनाई थी पार्किंग नीति

आपको बता दें कि इससे पहले साल 2016 में एक पार्किंग नीति बनाई गई थी। इस बनाई गई नीति (MP New Parking Policy) में पीक ऑवर में ज्यादा पार्किंग चार्ज लगाए जाने का प्रावधान था, जिसकी वजह से यह नीति लागू नहीं हो पाई थी।

नई पार्किंग नीति (MP New Parking Policy) में प्रदेश में प्रत्येक पार्किंग के 20% हिस्से में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा।

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इलाके की आबादी के हिसाब से तय होगा शुल्क

प्रदेशभर में चलाई जाने वाली नई पार्किंग नीति (MP New Parking Policy) का शुल्क क्षैत्र की आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा।

इसके साथ ही नगरीय निकायों में पार्किंग के संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य रहेगा। लाइसेंस की समय सीमा भी जनसंख्या पर निर्भर रहेगी।

यदि 5 लाख आबादी वाला क्षेत्र है, तो लाइसेंस 5 साल से ज्यादा का नहीं बनेगा। अगर इससे कम आबादी वाला इलाका है, तो वहां 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं बनाया जाएगा।

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इन्हें नहीं देना होगा पार्किंग शुल्क

नई पार्किंग नीति (MP New Parking Policy) में सरकारी गाड़ियों, दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और वॉटर टैंकर के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा ईवी पर भी पार्किंग शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

बता दें कि प्रदेश में मल्टीलेवल पार्किंग के 500 मीटर के दायरे में No Parking Zone जोन रखने का निर्णय लिया गया है।

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निजी पार्किंग भी खोल सकेंगे लोग

इस नीति के में लोगों को निजी पार्किंग खोलने की भी इजाजत दी जाएगी। लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपटी पर पार्किंग खोल सकते हैं।

पार्किंग खोलने के लिए नगरीय निकाय से परमिट लेना पड़ेगा। नई पार्किंग नीति (MP New Parking Policy) से प्रदेश में पार्किंग शुल्क के साथ ही फास्टैग के फायदे में भी बढ़ोत्तरी होगी।

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