MP New Act: महिलाओं का हेलमेट लगाना हुआ जरुरी,बच्चें भी हेलमेट के दायरे में

MP New Act: महिलाओं का हेलमेट लगाना हुआ जरुरी,बच्चें भी हेलमेट के दायरे में

भोपाल। एमपी सरकार ने महिलाओं को हेलमेट लगाना जरूरी कर दिया है। साथ ही बच्चों को भी हेलमेट  लगाने के दायरे में लाया जाएगा। बच्चों के साइज के हेलमेट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। महिलाओं को इस मामले में मिली छुट अब खत्म कर दी गई है। हेलमेट की अनिवार्यता को महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया गया है। महिलाओं को ड्राइविंग के साथ-साथ पीछे बैठने पर भी हेलमेट लगाने को जरूरी कर दिया गया है।

बच्चों की सुरक्षा किस प्रकार इस पर विचार
बच्चों की उम्र 2 साल 5 साल या 10 साल की होती है। द्पहिया वाहन में उन्हे कैसे सुरक्षित किया जाए इस बात पर विचार किया जा रहा है। इस बात पर जल्द ही कानुन बनाया जाएगा।

1994 की धारा 213
धारी 213 के तहत मध्यप्रदेश मे महिलाओं को हेलमेट पर छुट थी लेकिन अब राज्य सरकार ने इस धारा को खत्म कर दिया है एंव इस धारा के खत्म होते ही धारा 138 को प्रभावी माना जाएगा। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा कहती है कि दुपहिया वाहन चलाते समय एंव पीछे बैठे रहने पर अब हेलमेट लगाना जरूरी हो गया है।

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