भोपाल। मध्य प्रदेश में खरगापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सशर्त स्टे दिया है। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहीं चंदा सिंह गौर की एक याचिका पर बीते दिनों हाईकोर्ट फैसला सुनाते हुए लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी। मामले में राहुल लोधी पर जानकारी छिपाने के आरोप लगे हैं। अब इसी मामले में लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दे दिया है। इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। जिसके बाद राहुल लोधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
यह हैं शर्तें-
– विधानसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं
– अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं दे सकेंगे
यह था मामला
बता दें कि खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर बीते दिनों फैसला सुनाया गया था। चंदा सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के निर्देश व नियमों का पालन नहीं किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जज नंदिता दुबे ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब खरगापुर विधानसभा सीट का निर्वाचन शून्य किए जाने का आदेश दे दिया है। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर पर इस मामले में कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए हैं।
यह जानकारी छिपाने के आरोप
विधायक पर सरकार से जुड़ी हुई एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाए जाने का आरोप लगाया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी का पक्ष सुनने के बाद आदेश जारी किया है। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर किए जाने को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की है।