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MP Madrasa News: मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ हजार मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो उनका अनुदान बंद कर दिया जाएगा और मान्यता खत्म कर दी जाएगी। इस संबंध में अनुच्छेद 28 (3) का हवाला देते हुए छात्रों के नाबालिग पाए जाने पर अभिभावकों की मंजूरी भी अनिवार्य की गई है।
मदरसों को लेकर लिया ये बड़ा फैसला
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब मदरसों को गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को उनके धर्म के अलावा 'दीनी तालीम' या किसी दूसरे धर्म की शिक्षा देना भारी पड़ सकता है।
जिन मदरसों को सरकार से मान्यता प्राप्त है और अनुदान ले रहे हैं, वे अगर ऐसा करते पाए गए तो उनका अनुदान तत्काल बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मान्यता भी निरस्त कर दी जाएगी। इस संबंध ने स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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बच्चों के फर्जी नाम मिलने पर होगा एक्शन
इसके अलावा अगर मदरसों की जांच के दौरान बच्चों के नाम फर्जी मिले तो भी उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मदरसों में भौतिक सत्यापन में तेजी लाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही हाई लेवल में इस फैसले पर सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद इस संबंध में शिक्षा विभाग की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश में दिया ये हवाला
मदरसों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में संविधान के अनुच्छेद 28 (3) का हवाला दिया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक, एमपी सरकार से मान्यता प्राप्त और अनुदान लेने वाले मदरसे में किसी भी गैर मुस्लिम बच्चे को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य किया गया तो, उसका अनुदान तत्काल रोक दिया जाएगा और मान्यता निरस्त कर दी जाएगी।
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