हाइलाइट्स
- मनमाने दाम नहीं बढ़ा सकेंगी शराब निर्माता कंपनियां।
- 350 रुपए प्रूफ लीटर वाली हो जाएगी 385 की।
- शराब के ठेकों की नीलामी ई-टेंडरिंग और बिड से होगी।
MP Liquor Price Hike: मध्य प्रदेश सरकार ने शराब पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इसके चलते राज्य में शराब के दामों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि शराब पर वैट 350 रुपये प्रूफ लीटर था, तो अब यह बढ़कर 385 रुपये प्रूफ लीटर हो जाएगा। बता दें कि एक लीटर शराब एक प्रूफ लीटर के बराबर होता है।
शराब निर्माताओं पर नियंत्रण
वैट बढ़ाने के साथ ही आबकारी विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शराब निर्माता कंपनियां मनमाने तरीके से शराब के दाम नहीं बढ़ा सकेंगी। आमतौर पर शराब निर्माताओं का तर्क होता है कि उनकी शराब विभिन्न राज्यों में बिकती है, इसलिए वे अन्य राज्यों के दामों के आधार पर कीमतें तय करते हैं।
अब एमपी में शराब का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के आधार पर तय किया जाएगा। इसके लिए पड़ोसी राज्यों में शराब पर वैट और कीमतों की तुलना की जाएगी और राज्य के हित में कीमतें निर्धारित की जाएंगी।
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शराब ठेकों की नीलामी
प्रदेश में 21 जिलों में शराब ठेकों की 100 प्रतिशत नीलामी पहले ही पूरी हो चुकी है। 81 समूहों ने इन ठेकों को हासिल किया है। हालांकि, जबलपुर और दमोह सहित 31 जिलों में अभी भी ठेकों की नीलामी बाकी है। इन जिलों में ई-टेंडरिंग और बिडिंग के जरिए नीलामी की जाएगी।
राजस्व लक्ष्य
वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार का 15 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य है, जिसमें से 12,500 करोड़ रुपये का राजस्व पहले ही प्राप्त हो चुका है। इस महीने तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, वर्ष 2025-26 के लिए शराब ठेकों की नीलामी से 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की आय होने की उम्मीद है।
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