जमीन के साथ निर्माण की परमिशन भी होगी ट्रांसफर: भूमि विकास नियम में होगा बदलाव, 15m चौड़ी सड़क पर खुल सकेंगे पेट्रोल पंप

Madhya Pradesh Land Development, Building Construction Rules Explained: मध्य प्रदेश में अब जमीन खरीदने के साथ ही निर्माण यानी जमीन पर घर या दुकान बनाने की अनुमति भी ट्रांसफर हो जाएगी। पहले जमीन खरीदने के बाद उसके लेआउट की

MP Land Purchase Development Rules Policy Update Petrol pumps open 15M wide road

MP Land Development Rules 2024

MP Land Development Rules 2024: मध्य प्रदेश में अब जमीन खरीदने के साथ ही निर्माण यानी जमीन पर घर या दुकान बनाने की अनुमति भी ट्रांसफर हो जाएगी।

पहले जमीन खरीदने के बाद उसके लेआउट की अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। हालांकि, यदि लेआउट प्लान में कोई बदलाव किया जाता है तो नई अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही रेसीडेंशियल या कमर्शियल भवन निर्माण के लिए 0.25 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) की सुविधा भी दी जाएगी। इसका मतलब है कि लोग निर्धारित निर्माण सीमा से 25% अधिक निर्माण कर सकेंगे।

जल्‍द जारी होगा नोटिफिकेशन

इस अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के तहत फ्लोर निर्माण की अनुमति भी मिलेगी, लेकिन इसे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) सर्टिफिकेट के माध्यम से खरीदना होगा।

इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भूमि विकास नियम-2012 में 5 प्रमुख संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।

पोर्टल से भी बेच सकते हैं जमीन

आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दावे-आपत्तियों के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम नियम प्रकाशित किए जाएंगे।

इसके तहत सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले जमीन मालिकों को टीडीआर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जमीन मालिक इस सर्टिफिकेट को पोर्टल पर बेच सकते हैं।

यदि उस क्षेत्र में मांग अधिक रही, तो टीडीआर सर्टिफिकेट के बेहतर दाम मिल सकते हैं। इसी तरह डेवलपर्स भी अपने प्रोजेक्ट में इन टीडीआर सर्टिफिकेट का उपयोग करके अतिरिक्त निर्माण करने में सक्षम होंगे।

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ये होंगे नए बदलाव

1. प्रदेश में रेलवे और मेट्रो लाइन से 30 मीटर की दूरी छोड़कर ही कोई भी विकास कार्य किया जा सकेगा।

2. छोटे शहरों में अब 15 मीटर चौड़ी सड़क पर भी पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति होगी। पहले इसके लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान था।

3. औद्योगिक निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को 1.5 से बढ़ाकर 2 किया जाएगा, जिससे अधिक निर्माण की सुविधा मिलेगी।

4. अब जमीन खरीदने के साथ ही निर्माण की अनुमति भी ट्रांसफर हो जाएगी। इससे अलग से लेआउट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के जरिए 0.25 का अतिरिक्त एफएआर (निर्माण योग्य बिल्ट-अप एरिया) उपलब्ध कराया जाएगा।

MP सरकार को मिल सकता है करोड़ों का इंसेंटिव

नियमों में संशोधन के तहत केंद्र सरकार के अर्बन रिफॉर्म (शहरी सुधार कार्य) के कारण भूमि विकास नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र ने एक गाइडलाइन जारी की है और यदि राज्य सरकार इस गाइडलाइन के अनुसार बदलाव करती है, तो उसे केंद्र से इंसेंटिव मिलता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश को इस नियम में संशोधन करने पर केंद्र से 1500 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है।

सरकार ने की पोर्टल की शुरुआत

मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने पहले टीडीआर पोर्टल(https://dtcp.mp.gov.in/TDR/Web/)की शुरुआत की थी, लेकिन अब तक इस पोर्टल पर केवल इंदौर शहर के प्रोजेक्ट्स ही अपलोड हो पाए हैं।

भूमि विकास नियम में किए गए संशोधनों का अंतिम प्रकाशन होने के बाद टीडीआर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत सर्टिफिकेट के रूप में यूनिट्स प्रदान की जाएंगी।

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गृह विभाग लाएगा शीतकालीन सत्र में विधेयक: सार्वजनिक स्थानों पर CCTV अनिवार्य, किराएदारों और मकान मालिकों के लिए खास नियम

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इंदौर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।

यह प्रावधान मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाने की उप विधि के तहत किया गया है। इसके साथ ही गृह विभाग लोक सुरक्षा अधिनियम लाने की तैयारी कर रहा है।

इस योजना के तहत शीतकालीन सत्र में कुल 4 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके प्रारूप तैयार कर विधि एवं विधायी विभाग को भेजे गए हैं। पढ़ें पूरी खबर...........

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