MP Javari Mandir Case: सुप्रीम कोर्ट से खंडित मूर्ति की बहाली की याचिका खारिज, CJI की टिप्पणी पर VHP की आपत्ति...!

MP Javari Mandir Case Supreme Court: खजुराहो स्थित जावरी (वामन) मंदिर की सात फीट ऊंची खंडित विष्णु प्रतिमा को बदलकर नई स्थापित करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

MP Javari Mandir Case

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MP Javari Mandir Case Supreme Court: खजुराहो स्थित जावरी (वामन) मंदिर की सात फीट ऊंची खंडित विष्णु प्रतिमा को बदलकर नई स्थापित करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की मौखिक टिप्पणी पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने आपत्ति जताई है।

राकेश दलाल ने यह याचिका 13 जून को दाखिल की थी। उनका कहना है कि मंदिर में स्थित प्रतिमा मुगल आक्रमणों के दौरान खंडित हो गई थी और तब से उसी रूप में है। उन्होंने अदालत से नई प्रतिमा स्थापित कर मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं के पूजा-अधिकार को पुनर्जीवित करने की मांग की थी।

मूर्ति को वर्तमान स्थिति में रहने दिया जाएगा

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि मूर्ति को वर्तमान स्थिति में ही रहने दिया जाएगा। यदि श्रद्धालु पूजा करना चाहें तो अन्य मंदिरों में जा सकते हैं। इस निर्णय पर राकेश दलाल ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया।

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी दी

विश्व हिंदू परिषद के सोशल मीडिया के हैंडल एक्स पर विहिप राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने लिखा है कि जावरी मंदिर केस की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि यदि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो प्रतिमा की मरम्मत के लिए भगवान से ही प्रार्थना कीजिए।

शब्दों और आचरण में संयम रखने की सलाह

राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने लिखा है कि न्यायालय देश की जनता के लिए न्याय का मंदिर है और भारतीय समाज का उस पर गहरा विश्वास कायम है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस आस्था को और मजबूत बनाया जाए। अदालत के भीतर सभी पक्षों, वकील, न्यायाधीश और मुकदमा लड़ने वाले को अपने शब्दों और आचरण में संयम रखना चाहिए।

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