MP Jansampark Insurance: एमपी में इन मीडियाकर्मियों का होगा हेल्थ इंश्योरेंस, इस तारीख तक करें अप्लाई, जानें प्रोसेस

MP Journalist Insurance Scheme Health Insurance Details Update: मध्यप्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा स्कीम में मीडियाकर्मियों का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। जिसके आवेदन की प्रोसेस 22 सितंबर 2025 तक चलेगी।

MP Jansampark Insurance

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MP Journalist Insurance Scheme Health Insurance Details Update: मध्यप्रदेश में पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा स्कीम में मीडियाकर्मियों का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। जिसके आवेदन की प्रोसेस 22 सितंबर 2025 तक चलेगी। जिसका मध्यप्रदेश जन संपर्क विभाग से पूरा शेड्यूल जारी किया है।

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग से जारी शेड्यूल के मुताबिक, पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा स्कीम में पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस किया जाना है। इनमें 4 अक्टूबर 2025 से अधिमान्य पत्रकारों की और गैर अधिमान्य पत्रकारों की 1 नवंबर 2025 से नयी बीमा पॉलिसी शुरू होगी।

बीमा कवर के दो विकल्प

पहला विकल्प: स्वास्थ्य बीमा ₹4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹10 लाख का है।
दूसरा विकल्प: स्वास्थ्य बीमा ₹2 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹5 लाख का है।
पत्रकार अपनी पसंद के अनुसार ₹4 लाख या ₹2 लाख का बीमा चुन सकते हैं।

70 की उम्र के बाद भी मिलेगा लाभ

इस योजना में 21 से 70 वर्ष की उम्र के पत्रकार पात्र हैं। जिन पत्रकारों का बीमा पहले से है, वे 70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कौन बीमा में होगा कवर

इस योजना में पति, पत्नी, तीन अविवाहित बच्चे जिनकी अधिकतम उम्र 25 साल तक और माता-पिता को भी शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

गैर अधिमान्य पत्रकार भी पात्र

  • इस हेल्थ और एक्सिडेंटल ग्रुप बीमा में वे पत्रकार भी पात्र होंगे,
  • जिनके पास जनसंपर्क संचालनालय की मान्यता है,
  • जिन्हें अधिमान्यता नहीं मिली है, लेकिन वे किसी संचार संस्थान में कार्यरत हैं
  • (फार्म 16 और पीपीएफ कटौती की स्लिप से सिद्ध) शामिल हो सकेंगे

आरएनआई रजिस्टर्ड भी होंगे पात्र

  • मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी, जो नई दिल्ली में काम कर रहे हैं,
  • वे भी पत्रकार हेल्थ व एक्सिडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के पात्र हैं।
  • आरएनआई (RNI) में पंजीकृत नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि भी पात्र होंगे।

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किसे कितना देना होगी प्रीमियम

- 60 वर्ष तक के पत्रकारों के लिए, वार्षिक प्रीमियम का 75% और 61 से 65 वर्ष के पत्रकारों के लिए 85% का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों का पूरा प्रीमियम 100% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- गैर-अधिमान्य पत्रकारों के लिए 50% प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50% राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- प्रीमियम का भुगतान NEFT के माध्यम से किया जाएगा, और इसका UTR नंबर आवेदन पत्र में भरना अनिवार्य है।

एक डेली ग्रुप से चार कैंडिडेट्स पात्र

गैर-अधिमान्य श्रेणी में, एक दैनिक समाचार-पत्र से चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और वेब मीडिया से दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में शामिल किया जाएगा।

कैशलेस इलाज के लिए ई-कार्ड बनेगा

बीमा कंपनी के चिह्नित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पत्रकारों को ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जाएगा, जिसे आधार कार्ड के साथ अस्पताल ले जाना होगा।

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यहां करें संपर्क

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस: एस.पी. नाग (वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भोपाल): 9425375038, 0755-2555338
सक्षम अधिकारी: 7305015820, 0755-2767803
अधिक प्रीमियम राशि के लिए ईमेल: uiicdo2bpl.jins@gmail.com
जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल:पत्रकार कल्याण शाखा: 0755-4096320
एम.डी. इंडिया (पॉलिसी कार्ड और क्लेम): फोन: 0755-4936991
मोबाइल: 7391054038 (अनिल) और 8956129648 (अरुण मारन)

यहां जमा कराएं प्रीमियम राशि

बैंक का नाम: बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच, एम.पी. नगर, भोपाल
खाता संख्या: 900520100000291
IFSC कोड: BKID 0009005
MICR कोड: 462013006

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