हाइलाइट्स
- 6 जांच एजेंसी के लिए राज्यपाल ने जारी किया आदेश
- गिरफ्तार लोगों कार्यालय में हिरासत में रख सकेंगे
- नियम लागू होने में लगेगा और दो साल से अधिक समय
state investigation agencies New rule: मध्यप्रदेश में लोगों की गिरफ्तारी के संबध में राज्यपाल के नाम से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश की 6 जांच एजेंसियों को अब पुलिस की तरह गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी मुख्यालय में देना होगी। ये नियम 30 जून 2027 से 30 जून 2029 तक तीन अलग—अलग तारीखों में लागू होगा।
इन जांच एजेंसियों पर लागू होगा नियम
यह नया नियम प्रदेश की जांच एजेंसी लोकायुक्त, नारकोटिक्स विंग, आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, अपराध अनुसंधान विभाग, स्पेशल टास्क फोर्स, साइबर सेल पर लागू होगा। अभी सिर्फ पुलिस थाना पर ये नियम लागू है।
घटना स्थल की करना होगी वीडियोग्राफी
आदेश में कहा है कि किसी ऐसे अपराध, जो सात वर्ष या इससे अधिक समय के लिए दंडनीय है, ऐसी प्रत्येक सूचना पर पुलिस थाने का अधिकारी अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए घटना स्थल भेजेगा। मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस से घटना स्थल की वीडियो ग्राफी करेगा।
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एजेंसियों अपने कार्यालय में ही हिरासत में रख सकेंगे
प्रदेश की 6 जांच एजेंसियां आरोपी को अपने कार्यालय में अभिरक्षा में यानि हिरासत में रख सकेंगी। अब तक इन जांच एजेंसियों को लोगों को हिरासत में रखने के लिए पुलिस थानों की मदद पड़ती है।
जानें कहां, कब लागू होगी ये अधिसूचना
— प्रदेश के भोपाल और इंदौर नगरीय क्षेत्र में 30 जून 2027 से ये अधिसूचना प्रभावशील होगी।
— ग्रामीण भोपाल, ग्रामीण इंदौर, ग्वालियर, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार, खरगोन, खंडवा, सीहोर, रायसेन, बैतूल, सागर, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, मुरैना और भिंड जिलों में 30 जून 2028 से प्रभावशील होगी।
— श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, आगर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, नरसिंहपुर, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिंगरौली, सीधी, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुपर, और मउगंज में 30 जून 2029 से प्रभावी होगी।