Inter Caste Marriage Scheme: कपल को मिलेंगे 2 लाख रुपए, ऐसे उठाएं सरकार की इस योजना का लाभ, यहां करें आवेदन

Madhya Pradesh Inter Caste Marriage Scheme Benefits Eligibility Detail Update; मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह (interracial marriage) को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना शुरू की है।

Inter Caste Marriage Scheme

Inter Caste Marriage Scheme

Inter Caste Marriage Scheme: मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह (interracial marriage) को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, अगर कोई जोड़ा अंतरजातीय विवाह करता है, तो उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। जानिए क्या है ये योजना और किस तरह इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

क्या है अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना?

मध्य प्रदेश सरकार ने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए "अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत, अगर कोई जोड़ा अलग-अलग जातियों से संबंधित होकर विवाह करता है, तो उन्हें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मानित करना है। यह योजना उन जोड़ों के लिए है, जिनमें से एक साथी अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित हो। इसके तहत जोड़ों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उनके नए जीवन की शुरुआत में मददगार साबित होती है।

योजना का लाभ कैसे उठाएं?

योजना का लाभ उठाने के लिए नवविवाहित जोड़े को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद, विवाह के 1 साल के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जोड़े को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज (Eligibility Criteria and Required Documents)

पात्रता मानदंड
  • वर या वधू में से एक अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित होना चाहिए।
  • दोनों पक्ष मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए।
  • दंपति के माता-पिता की संयुक्त वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज:

  • वर और वधू का पहचान प्रमाण।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • विवाह प्रमाण पत्र (हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत)।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • माता-पिता का आय प्रमाण पत्र।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर "ऑनलाइन सेवा" सेक्शन में "अंतरजातीय विवाह योजना" के लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और सभी जरूरी विवरण भरें।
  • आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

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