Dewas Sarpanch Election Canceled: 1 जुलाई 2022 को देवास के ग्राम बरखेड़ा में इंदौर हाई कोर्ट की खड़पीठ ने सरपंच वोटो की गिनती (Dewas Sarpanch Election Canceled) में हुई गड़बड़ी करने पर चुनाव अधिकारी के खिलाफ FIR करवाने के आदेश कलेक्टर को दिए हैं।
याचिकाकर्ता कमल पटेल ने भी सरपंच का चुनाव लड़ा था, वहीं अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता, शैलेंद्र द्विवेदी के मुताबिक मतदाता केंद्र संख्या नंबर 52 पर मतदान के दौरान चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी की थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने इंदौर हाई कोर्ट में इसकी जांच करवाने की अपील की थी।
122 वोट मिलने पर भी नहीं बने सरपंच
1 जुलाई को देवास के गांव बरखेड़ा में हुए चुनाव में याचिकाकर्ता कमल पटेल को इस बूथ से 122 वोट मिले थे। जबकि दूसरे प्रत्याशी राकेश कुमार को यहां से 93 लोगों ने वोट दिया था। वहीं 44 वोट निरस्त कर दिए गए थे। वहीं यहां पर कुल वोट 434 थे।
बता दें कि मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव अधिकारी (Dewas Sarpanch Election Canceled) ने दूसरा फॉर्म नंबर 17 तैयार किया और प्रत्याशी राकेश कुमार के 93 वोट से बढ़ाकर 122 वोट दिखाए थे। जबकि याचिकाकर्ता कमल पटेल के 122 से वोट कम करके 93 वोट कर दिए थे।
मगर जब रिजल्ट की फाइनल लिस्ट जारी हुई तो उसमें न तो कमल पटेल सरपंच बने और ना ही 93 वोट पाने वाले राकेश कुमार। रिजल्ट में धीरज सिंह नामक तीसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया था।
कमल पटेल होते विजेता
याचिकाकर्ता कमल पटेल ने याचिका में कहा था कि अगर वोटो की गिनती में किसी तरह की हेराफेरी नहीं होती तो कमल पटेल विजेता होते। जबकि इसपर निर्वाचन अधिकारी (Dewas Sarpanch Election Canceled) की तरफ से कहा गया था कि हमने किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं की हैं,
बल्कि गलती में सुधार किया है। ये याचिका पूरी तरह से बेबुनियाद है। बता दें कि कमल पटेल ने मतगणना के समय ही फिर से मत गिनने की मांग भी की थी, लेकिन सक्षम अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने इस केस में चुनाव को निरस्त कर दिए हैं और चुनाव अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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