इंदौर में 50 हजार की रिश्वत लेते हेड कॉन्स्टेबल गिरफ्तार: केस कमजोर करने के बदले में महिला से मांगी थी 5 लाख की रिश्वत

Indore News: इंदौर में शनिवार को हेड कॉन्स्टेबल को लोकायुक्त पुलिस ने 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। उसने एक केस को कमजोर करने के लिए महिला से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

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हाइलाइट्स

  • इंदौर में हेड कॉन्स्टेबल सहयोगी के साथ रिश्वत लेते पकड़ा गया
  • केस को कमजोर करने महिला से मांगी थी 5 लाख की रिश्वत
  • इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 50 हजार रुपए की घूस लेत दबोचा

Indore News: मध्यप्रदेश में अमूमन हर विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है। पिछले दो दिन में करीब आधा दर्जन कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। इसी क्रम में इंदौर में शनिवार को हेड कॉन्स्टेबल को लोकायुक्त पुलिस ने 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। बताते हैं उसने एक मामले में केस को कमजोर करने के लिए महिला से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

[caption id="attachment_768857" align="alignnone" width="1028"]publive-image हेड कॉन्स्टेबल अरुण शर्मा और उसका साथी अय्यूब खान। दोनों रिश्वतखोरी में पकड़े गए।[/caption]

हेड कॉन्स्टेबल के सहयोगी को भी दबोचा

जानकारी के मुताबिक महिला से हेड कॉन्स्टेबल ने पहली किश्त में 50 हजार रुपए लिए और पकड़ा गया। आरोपी हेड कॉन्स्टेबल का नाम अरुण शर्मा है। वह एमआईजी थाने में पदस्थ है। लोकायुक्त पुलिस ने उसका सहयोग करने वाले साथी अय्यूब खान को भी दबोचा है।

लोकायुक्त एसपी सहाय ने क्या बताया ?

लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय ने बताया कि महिला मेघा मंसूरी ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि पति बासिल मंसूरी ने मेरे खिलाफ एमआईजी थाने में मारपीट का केस दर्ज करवाया है। इसकी विवेचना हेड कॉन्स्टेबल अरुण शर्मा कर रहे थे। उन्होंने जेल ना भेजने और केस कमजोर करने के बदले में पांच लाख की रिश्वत मांगी थी। जांच में शिकायत सही पाई गई

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रिश्वत लेने म हिला के फ्लैट पर गया था हेड कॉन्स्टेबल

हेड कॉन्स्टेबल अरुण शर्मा ने शनिवार शाम को अपने साथी अय्यूब खान को महिला के फ्लैट पर भेजा था। और खुद नीचे खड़े होकर इंतजार कर रहा था। जैसे की अय्यूब खान ने रिश्वत की राशि 50 हजार रुपए अरुण शर्मा को दिए तभी लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगेहाथों दबोच लिया। दोनों के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 और 61(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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MP Corruption

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