MP Highcourt: महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती 2024 में 99% अंक पर भी चयन नहीं, मेरिट लिस्ट में अनियमितता को चुनौती

MP Highcourt Jabalpur Mahila Bal Vikas Vibhag Supervisor Bharti 2024: मप्र महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक भर्ती 2024 में 99 प्रतिशत अंक वाली कैंडिडेट का चयन नहीं, कैंडिडेट हाईकोर्ट पहुंची।

MP Highcourt Supervisor Bharti

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MP Highcourt Jabalpur Mahila Bal Vikass Vibhag Supervisor: जबलपुर हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक भर्ती 2024 को अंतिम फैसले के अधीन रखा है। विभाग ने 800 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा 28 फरवरी 2025 को आयोजित की थी। इसके बाद 19 जून 2025 को फाइनल मैरिट लिस्ट जारी की गई।

99% अंक के बाद भी चयन नहीं

जबलपुर निवासी केएम वैशाली का दावा है कि इस परीक्षा में 172.92 अंक और 99.02 प्रतिशत होने पर भी उनका नाम न तो चयन सूची में था और न ही प्रतीक्षा सूची में। इसी मामले पर केएम वैशाली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमें उन कैंडिडेट्स को भी पक्षकार बनाया गया है, जिनके उनसे कम अंक होने के बावजूद सिलेक्ट कर लिया गया। याचिका पर बुधवार, 20 अगस्त को प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस एमएस भट्टी की खंडपीठ ने की है।

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भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम फैसले के अधीन

याचिका में उठाई गई बातों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले के अधीन कर लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर, हितेंद्र गोल्हानी, अभिलाषा सिंह लोधी ने पैरवी की।

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