MP Bijli Company Bharti: HC के फैसले के अधीन होगी बिजली कंपनियों में नियमित पदों पर भर्ती, 2 सवाल के गलत उत्तर का मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विद्युत वितरण/ट्रांसमिशन कंपनियों में 2,000 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है। अदालत ने दो प्रश्नों के गलत उत्तरों को लेकर ऊर्जा विभाग और परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा है।

MP Bijli Company Bharti: HC के फैसले के अधीन होगी बिजली कंपनियों में नियमित पदों पर भर्ती, 2 सवाल के गलत उत्तर का मामला

MP Bijli Company Bharti: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की विद्युत वितरण व ट्रांसमिशन कंपनियों में 2 हजार से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियों को अपने फैसले के अधीन कर दिया है। जस्टिस विवेक जैन (Justice Vivek Jain) की एकलपीठ ने ऊर्जा विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व एमपी ऑनलाइन के सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूरा मामला दो प्रश्नों के गलत उत्तर को चुनौती से जुड़ा है।

2 हजार से अधिक पदों पर होनी है भर्ती

सागर निवासी अर्पित साहू,सीहोर निवासी अजय कीर और हिमांशु साहू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं हितेंद्र कुमार गोह्लानी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इंदौर ने समस्त विद्युत कम्पनियों में कार्यालय सहायक के 818 पद, लाइन परिचारक के 1196 पद, कनिष्ट अभियंता के 237 पदों सहित सहायक विधि अधिकारियों, सहायक प्रबंधक, सयंत्र सहायकों के दो हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए 21 मार्च 2025 को ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया था।

दो प्रश्न के गलत उत्तर से जुड़ा मामला

परीक्षा एजेंसी से ऑन्सर की जारी की गई। बताया गया कि प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया था कि “मध्य प्रदेश के किस लोक गायक को कई वर्षो तक मालवी बोली में मीराबाई और गोरखनाथ के भजनों के साथ कबीर भजनों को बढ़ावा देने के लिए पदम् पुरस्कार से सम्मनित किया गया?”

इसके चार विकल्प भूरी बाई, ओमप्रकाश शर्मा, भेरू सिंह चौहान व कालूराम बामनिया दिया गया था। इसका सही उत्तर भेरू सिंह चौहान है, लेकिन परीक्षा एजेंसी ने कालूराम बामनिया सही माना है।

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गलत उत्तर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

इसी तरह प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश किस केन्द्रीय मंत्री ने सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे के भाग के रूप में छह नए कर्यक्रम शुरू किए। इसके विकल्पों में श्रीमती स्मृति ईरानी, किरेन रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया व नरेन्द्र सिंह तोमर दिए गए थे। एजेंसी ने किरेन रिजिजू को सही उत्तर माना जबकि इसका सही उत्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई थी। जब त्रुटि सुधार नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

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