हाइलाइट्स
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फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से जमीन में हेराफेरी
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हाईकोर्ट ने आरोपियों पर FIR दर्ज करने के दिए निर्देश
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एसडीएम, सरपंच, सचिव, समेत 4 पर FIR के आदेश।
MP News: एमपी के डिंडौरी में रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में SDM और तहसीलदार समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 4 लोगों के खिलाफ SP को निर्देश देकर FIR दर्ज करने की बात कही है. दरअसल मामला फर्जी मृत्यूप्रमाण पत्र बनाकर जमीन को दूसरे व्यक्ति को सौंपने से संबंधित है. जिसमें याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की थी. जिसपर कोर्ट ने एसडीएम और गांव के सरपंच, सचिव, समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए.
क्या है पूरा मामला
दरअसल डिंडौरी के बांकी गांव में कलावती नाम की एक महिला 2016 में तीर्थ यात्रा पर गई थी. उसने यात्रा पर जाने से पहले गांव में मौजूद अपनी 3.6 हेक्टेयर जमीन देखरेख के लिए मौखिक तौर पर गांव की परिचित सुलोचना साहू को दे दी थी.
इसके बाद कलावती जब काफी दिनों तक गांव वापस नहीं लौटी, तो सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सुलोचना साहू के नाम पर बैक डेट में फर्जी एग्रीमेंट बनवाया गया. सरंपच-सचिव ने कलावती के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया. इसी के आधार पर 20 जनवरी 2017 को कलावती के नाम पर दर्ज जमीन को सुलोचना साहू के नाम पर चढ़ा दिया गया. इसी जमीन की नामांतरण की कार्रवाई तत्कालीन तहसीलदार एससी परते ने की थी.
प्रशासन और पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद
कलावती जब कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा से वापस लौटी, तब उसे अपनी जमीन दूसरे के नाम होने के षड्यंत्र की पता चला. इसके बाद कलावती ने इसे लेकर तत्कालीन शाहपुरा एसडीएम वीके कर्ण की अदालत में आवेदन दिया गया. जिसपर 17 मई 2018 को एसडीएम ने कलावती के आवेदन को खारिज कर दिया. इसके बाद कलावती संभागीय कमिश्नर के यहां पहुंची, जहां से भी उसके आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई.
हाईकोर्ट में लगाई याचिका
पुलिस और प्रशासन से न्याय नहीं मिलने के बाद महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली. मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने डिंडौरी-एसपी को तत्कालीन तहसीलदार, सरपंच, सचिव व सुलोचना साहू के खिलाफ 7 दिन के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया. इसी कड़ी में राजस्व सचिव को भी 90 दिनों के अंदर एसडीएम और तहसीलदार पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने लिखा है.