MP High Court on Mining: मध्य प्रदेश में रेत खनन करने वाले माफिया न पुलिस से डर रहे हैं. न शासन उनपर लगाम लगा पा रहा बल्कि कई बार तो जनप्रतिनिधियों की भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है. 5 मई को शहडोल में रेत खनन (Sand Mining MP) करने वाले अपराधियों ने एक सहायक उप निरीक्षक महेंद्र बागरी की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी थी. अब इस तरह के केसों पर एमपी हाईकोर्ट(MP High Court) सख्त हो गया है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
प्रदेश में लगातार हो रहे रेत खनन और खनन माफियाओं द्वारा प्रशासनिक लोगों पर हो रहे हमले को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सरकार ने अभी तक रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए. कोर्ट के सवाल पर पेश सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि शहडोल कलेक्ट और एसपी से मामले की रिपोर्ट मांगी गई है.
कोर्ट ने हत्या के संबंध में जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने ब्यौहारी में अवैध रेत खनन करने वाले माफिया के द्वारा एएसआई और पटवारी की हत्या पर भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके बाद की गई कार्रवाई के संबंध में सरकार से जवाब तलब किया है.
यह भी पढ़ें: इंदौर नगर निगमकर्मी पहनेंगे सेना जैसी वर्दी: कांग्रेस बोली ये सेना का अपमान, कमिश्नर ने दिया ये तर्क
हत्या के आरोपियों की जमानत पर हुई सुनवाई
हाईकोर्ट में जस्टिस डीके पालीवाल की कोर्ट में हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इसी दौरान कोर्ट ने ये सभी सवाल जवाब किए. इस मामले सुनवाई दो सप्ताह में हुई. इस दौरान ब्यौहारी के एसडीओपी रवि प्रकाश कोल तत्कालीन थाना प्रभारी राज कुमार मिश्रा उपस्थित रहे.