MP High Court Pension Case: मप्र तकनीकी शिक्षा विभाग ने नहीं माना आदेश, हाईकोर्ट ने PS, आयुक्त और संचालक को किया तलब

MP High Court Pension Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन के एक मामले में आदेश की नाफरमानी होने पर तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त एवं संचालक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए।

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हाइलाइट्स

  • तकनीकी शिक्षा विभाग में पेंशन का केस
  • हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी
  • PS, आयुक्त और संचालक तलब

MP High Court Pension Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी पर तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त एवं संचालक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने तीनों अधिकारियों को 17 सितंबर को तलब किया है। आगामी सुनवाई तक पूर्व में दी गई अंतरिम राहत बरकरार रहेगी।

हाईकोर्ट ने दिया था प्रोविजनल पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश

हरदा के विजय कुमार तिवारी ने पिछले साल 2024 में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने बताया कि याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (शिक्षण संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम के प्रावधानों के तहत पेंशन का हकदार है। हाईकोर्ट ने 27 मई 2024 को विभाग को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता को प्रोविजनल पेंशन के साथ 50 फीसदी ग्रेच्युटी का भुगतान करें।

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तकनीकी शिक्षा विभाग ने नहीं माना आदेश

मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और जनवरी 2025 में याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी किरण ने कानूनी लड़ाई जारी रखी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को विभाग के संचालक को उपस्थित होने कहा था। 11 सितंबर को संचालक ने कोर्ट को बताया कि मामला सरकार को भेजा गया है और अभी लंबित है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि यह दुख की बात है कि आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता बिना पेंशन प्राप्त किए ही गुजर गया।

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